सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सिविल जज की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि एक जिला न्यायाधीश द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है। इसलिए खंडपीठ को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया।
रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत पर निष्पक्ष जांच और आरोपी-जिला जज के ट्रांसफर के लिए निर्देश देने की मांग की, क्योंकि गवाह उनके तत्काल अधीनस्थ हैं।
केस टाइटल: एक्स बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट