सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से रोशनी लैंड में मकान नहीं गिराने को कहा, अतिक्रमण हटाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उपायुक्तों को 31 जनवरी, 2023 तक रोशनी लैंड और कचहरी लैंड सहित राज्य भूमि पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि आदेश पारित नहीं करने पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन इसने केंद्र शासित प्रदेश से मौखिक रूप से किसी भी घर को नहीं गिराने को कहा।
बेंच ने मौखिक रूप से कहा,
"हम आज कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें मौखिक रूप से किसी भी घर को नहीं गिराने का निर्देश दें, लेकिन हम जनरल स्टे का आदेश नहीं देंगे .... दूसरों को लाभ नहीं मिलना चाहिए।"
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कई आदिवासी भूमि पर निवास कर रहे हैं और राहत के लिए अदालत का सहारा लिया।
जस्टिस शाह ने पूछा, "अगर स्टे दिया जाता है तो इससे जमीन हड़पने वालों को भी फायदा होगा?"
केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश वकील ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर मुख्य रूप से रोशनी लैंड पर केंद्रित है। उन्होंने आवेदकों के ठिकाने पर भी सवाल उठाए।
"कल मुझे आवेदन दिया गया था। इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि आवेदक वहां रहते हैं", उन्होंने कहा कि उक्त भूमि में केवल दुकानें और ऐसे प्रतिष्ठान थे।
इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले का उल्लेख इस सप्ताह की शुरुआत में किया गया था।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने 9 जनवरी को, 31 जनवरी, 2023 तक रोशनी भूमि और कचहरी भूमि सहित राज्य भूमि पर सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया। आदेश पारित किया गया, जबकि रोशनी अधिनियम के फैसले को चुनौती देने वाली कई पुनर्विचार याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं।
2020 में जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (निवास करने वालों के स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम 2001, [लोकप्रिय रूप से रोशनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है] पूरी तरह से असंवैधानिक है।
केस टाइटल: अब्दुल रशीद बनाम एसके भल्ला | एसएलपी (सी) 15991/2022