सुप्रीम कोर्ट ने 23 दिनों के भीतर बच्ची से बलात्कार-हत्या मामले में दी गई मौत की सज़ा रद्द की, नए सिरे से ट्रायल का आदेश दिया

Update: 2023-10-20 04:13 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को तीन महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे अपना बचाव करने का 'उचित अवसर' नहीं दिया गया। अपराध की तारीख से रिकॉर्ड 23 दिनों में समाप्त होने के बाद मुकदमा सुर्खियों में आ गया था।

जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25 वर्षीय सड़क पर रहने वाले नवीन की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। मार्च 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवीन की विशेष अनुमति याचिका को अनुमति देते हुए इंदौर पीठ के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी थी ।

जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के लगभग एक महीने बाद फैसला सुनाया -

"हमारा मानना ​​है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना जल्दबाजी में सुनवाई की, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का फैसला और हाईकोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि को खारिज किया जाता है और अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर देकर मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजने का आदेश दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इंदौर को अपीलकर्ता को अपनी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए एक सीनियर एडवोकेट की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।"

अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट बीएच मार्लापल्ले ने फैसले के बाद टिप्पणी की, "हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आपराधिक न्यायशास्त्र के संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।" सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के समक्ष अपीलकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया था कि मामले पर मीडिया की नज़र के कारण सुनवाई जल्दबाजी में की गई थी।

जस्टिस गवई ने खुलासा किया, "मेरे विद्वान भाई ने इस सब पर दृढ़ता से गौर किया है।" उन्होंने कहा, "एक अन्य मामले में, जब मैं जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस संजय कुमार के साथ बैठा था तो हमें भी यही काम करना था।"

फैसले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर मजबूत निर्भरता सहित अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अपीलकर्ता को अन्य बातों के अलावा क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करके खुद का बचाव करने का कोई 'वास्तविक' अवसर नहीं दिया गया। उसे अपने स्वयं के बचाव वकील की अनुमति नहीं थी और उनका प्रतिनिधित्व एक कानूनी सहायता वकील द्वारा किया गया था। विशेष रूप से, मुकदमे के दौरान, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया गया था, अपीलकर्ता को विशेषज्ञ गवाह पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था।

बेंच ने नोट किया,

"आरोपी के लिए डीएनए रिपोर्ट को एक दिन में पेश करना असंभव है क्योंकि विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी हैं और जेल में किसी आरोपी के अनुरोध पर अदालत में पेश नहीं हो सकते थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उनके पास एक जादू की छड़ी है जो एक फोन कॉल पर उच्च योग्य विशेषज्ञों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें तैयार करने के लिए उपलब्ध है। वास्तविक अर्थों में अपीलकर्ता के पास विशेषज्ञों का क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करने का कोई अवसर नहीं था।"

न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला के संदर्भ में निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर भी जोर दिया। निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में कोर्ट ने 'न्यायिक शांति' की अवधारणा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

मई 2018 में मध्य प्रदेश के इंदौर में तीन महीने की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को 23 दिनों की सुनवाई के बाद सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। नवीन गडके को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दोषी पाया गया और मृत्युदंड दिया गया, विशेष लोक अभियोजक अकरम शेख ने अपराध की गंभीरता पर जोर दिया और आग्रह किया कि अदालत इसे 'दुर्लभतम' मामलों में से एक माने।

घटना उसी साल अप्रैल की है, जब इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा किले के पास से एक नवजात का अपहरण कर लिया गया था, जहां वह सड़क पर अपने माता-पिता के बगल में सो रही थी। बाद में उसका खून से लथपथ शव पास की एक इमारत के तहखाने में पाया गया। इसके बाद कई लोगों से पूछताछ की गई और दुखद घटना वाले दिन ही नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सात दिनों की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी की और त्वरित सुनवाई के बाद 12 मई को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसे बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने बरकरार रखा।

जस्टिस पीके जयसवाल और जस्टिस एसके अवस्थी की पीठ ने दोषी मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा: "एक शिशु के साथ बलात्कार कुछ और नहीं बल्कि उसकी गरिमा को अंधेरे में दफनाना है। यह एक बच्ची के पवित्र शरीर के खिलाफ एक अपराध है।" समाज की आत्मा और इस तरह का अपराध जिस तरह से किया गया है, उससे और भी बदतर हो जाता है। यह आरोपी द्वारा किसी मानसिक तनाव या भावनात्मक अशांति के तहत नहीं किया गया था और यह समझना मुश्किल है कि वह इस तरह के कृत्य नहीं करेगा। अपीलकर्ता/अभियुक्त का कृत्य 'दुर्लभतम मामले' की कसौटी पर खरा उतरता है।"

मामले का विवरण

नवीन @ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य | 2019 की आपराधिक अपील संख्या 489-490

निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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