चेक अहार्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई चेक बाउंस शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक अहार्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई चेक बाउंस शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।
इस मामले में आरोपी को 8 नवंबर 2005 को नोटिस मिला था और 22 नवंबर 2005 को पंद्रह दिन की अवधि पूरी होने से पहले शिकायत दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया लेकिन हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील को मंजूर करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे पर विचार किया गया: क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नोटिस में निर्धारित 15 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 138 (सी) के अनुसार चेक के आहर्ता को नोटिस तामील करने की आवश्यकता है?
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे (2014) 10 SCC 713 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसका उत्तर दिया है।
अदालत ने फैसले मे निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया:
"क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को तब किया गया कहा जा सकता है जब प्रावधान के खंड (सी) में प्रदान की गई अवधि समाप्त नहीं हुई है? संहिता की धारा 2 (डी) "शिकायत" को परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार , शिकायत का अर्थ है किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप। शिकायत दर्ज करने और ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपराध करना एक अनिवार्य शर्त है। प्रोविज़ो के खंड (सी) में निहित प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अपराध के लिए तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि 15 दिन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। जिस तारीख से अहार्ता/आरोपी को नोटिस तामील किया गया है, उसके 15 दिन कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत के समय- पूर्व होने का सवाल नहीं है जहां इसे 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया गया है। जिस तारीख को सूचना दी गई है। तथ्य की बात के रूप में, एनआई अधिनियम की धारा 142, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखित शिकायत को छोड़कर, धारा 138 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से अदालत पर कानूनी रोक लगाती है। चूंकि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत उस तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत, जिस दिन अहार्ता/अभियुक्त को नोटिस दिया गया है, कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है, ऐसे अपराध का ऐसी शिकायत के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। केवल इसलिए कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते समय, आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस तामील किये जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, न्यायालय को चेक के आहर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई शिकायत पर धारा 138 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।"
इस कानून को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, पीठ ने कहा कि शिकायत 23 नवंबर 2005 के बाद ही दर्ज की जा सकती थी, लेकिन 22 नवंबर 2005 को दायर की गई थी।
एक और मुद्दा यह उठा कि क्या शिकायतकर्ता को इस तथ्य के बावजूद कि शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि समाप्त हो गई है, फिर से शिकायत पेश करने की अनुमति दी जाए?
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर योगेंद्र प्रताप (सुप्रा) में भी विचार किया गया था और इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:
"जैसा कि हमने पहले ही माना है कि धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत जारी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, शिकायतकर्ता को उसी शिकायत को किसी भी बाद के चरण में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसका उपाय केवल एक नई शिकायत दर्ज करना है; और यदि वह धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया जा सकता है, तो प्रोविज़ो का लाभ लेते हुए अदालत को पर्याप्त कारण बता संतुष्ट करना है। प्रश्न (ii) का उत्तर तदनुसार दिया गया है।"
अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता नई शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि पहले की शिकायत एनआई अधिनियम की धारा 142 (बी) द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, वह शिकायत को स्थापित करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण पर ट्रायल कोर्ट को संतुष्ट करके प्रोविज़ो का लाभ लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
मामले का विवरण
गजानंद बुरांगे बनाम लक्ष्मी चंद गोयल | 2022 लाइव लॉ (SC) 682 |सीआरए 1229/ 2022 | 12 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना
हेडनोट्स
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138 - धारा 138 के प्रोविज़ो के खंड (सी) के तहत जारी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, शिकायतकर्ता को किसी भी बाद के चरण में इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसका उपाय केवल एक नई शिकायत दर्ज करना है; एक और यदि वह धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया जा सकता है, तो प्रोविज़ो का लाभ लेते हुए अदालत को पर्याप्त कारण बता संतुष्ट करना है- योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे (2014) 10 SCC 713 को संदर्भित (पैरा 5-9)
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