बिहार विधानसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने RJD उम्मीदवार श्वेता सुमन की नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज की

Update: 2025-11-08 10:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।

श्वेता सुमन का नामांकन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र अमान्य माना गया। वे कैमूर जिले की मोहानिया (आरक्षित) सीट से चुनाव लड़ रही थीं।

पटना हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संविधान का अनुच्छेद 329(बी) किसी चुनाव को अदालत में चुनौती देने से रोकता है — ऐसे मामलों में केवल चुनाव याचिका (Election Petition) ही दायर की जा सकती है।

सुमन के वकील ने कहा कि नामांकन रद्द करने के कारण गलत हैं और यह बीजेपी उम्मीदवार की आपत्ति पर किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा —

“चुनाव याचिका दाखिल करें।”

अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा —

“कानून के अनुसार आगे कदम उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है।”

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