सुप्रीम कोर्ट साल 2007 के हेट स्पीच केस में आवाज का नमूना देने के निर्देश के खिलाफ आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उस याचिका पर 23 अगस्त, बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण मामले (Hate Speech Case ) में आवाज का नमूना देने के निर्देश को चुनौती दी है।
आज़म खान ने 25 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि रामपुर में विशेष एमपी/एमएलए अदालत को सूचित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, लेकिन ट्रायल जज ने आवाज का नमूना लेने के आदेश को स्थगित करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस बोपन्ना शुरू में मामले को 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए। जब सिब्बल ने बताया कि मामला बुधवार को ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा गया है, तो जस्टिस बोपन्ना इस पर कल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए।
एक सीडी में दर्ज खान के भाषण की सत्यता का पता लगाने के लिए आवाज का नमूना मांगा जा रहा है। यह मामला इस आरोप पर है कि अगस्त, 2007 में रामपुर में एक सार्वजनिक बैठक में दिया गया भाषण एक विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक भाषण था।
केस: मोहम्मद आजम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एसएलपी (सीआरएल) 10108/2023