सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आज़म खान की पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर "सर्वोच्च प्राथमिकता" पर विचार करने को कहा

Update: 2023-04-05 16:57 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हाल ही में अयोग्य ठहराए गए विधायक अब्दुल्ला आजम खान द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर प्राथमिकता पर सुनवाई करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि खान के आवेदन पर "सर्वोच्च प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।"

मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं।

इस साल 13 फरवरी को मुरादाबाद की एक अदालत ने याचिकाकर्ता को 2008 के एक मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया, जो एक धरने के दौरान कथित बाधा डालने और भड़काऊ नारे लगाने से संबंधित था। अपील पर सत्र न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से 17 मार्च को संपर्क करने के बाद अब्दुल्ला के मामले को 3 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इसके अलावा स्टे नहीं दिया गया।

सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा बुधवार को खान की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि खान ने पिछले साल चुनाव जीते थे और उनके पिता आजम खान से संबंधित 2008 का एक मामला सामने आया था, जिसके कारण वह अब अयोग्य हैं।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा,

"यह देखते हुए कि हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में मामले को नहीं लिया, हम हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।"

"एक युवक दूसरी बार अपनी सीट खो रहा है", तन्खा ने तर्क दिया, अदालत को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपराध की तारीख पर याचिकाकर्ता एक किशोर (15 वर्ष की आयु) था, जो अपने पिता के साथ एक धरने में गया था।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि लक्षद्वीप मामले में भी लोकसभा सचिवालय ने केरल हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद अयोग्यता की मांग वाली अधिसूचना को वापस ले लिया था।

जस्टिस जोसेफ ने कहा,

"लेकिन जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।"

खंडपीठ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई में हाईकोर्ट के लिए कोई बाधा नहीं है।

"न्याय के हितों की मांग है कि आवेदन की सुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ की जानी चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता 10 अप्रैल को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि मामले को विचाराधीन रखा जाए। उक्त तिथि और प्रतिवादी मामले के शीघ्र निपटान के लिए सहयोग करेंगे।"

अदालत ने हालांकि, अपीलकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें 10 अप्रैल को मामले का फैसला करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा, "हम ऐसा नहीं कह सकते। हम हाईकोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट में कम नहीं कर सकते।"

अपीलकर्ता के बार-बार के दावे पर कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को जल्द से जल्द आदेश पारित करना होगा।

"कहने की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट को जल्द से जल्द आदेश पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।"

केस टाइटल : मोहम्मद अब्दुल्ला आजम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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