सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने के लिए सहमत

Update: 2022-07-13 06:10 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब (Hijab) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

भूषण ने कहा,

"ये कर्नाटक के हिजाब मामले हैं। सूचीबद्ध नहीं है। मार्च में दायर किया गया था। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।"

CJI रमना ने कहा,

"दो बेंच काम नहीं कर रही हैं। इसलिए हमें फिर से वितरण करना पड़ा। देखते हैं कि अगले सप्ताह कुछ किया जाएगा। अगले सप्ताह उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

एसएलपी कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित 15 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें सरकारी आदेश दिनांक 05.02.2022 को बरकरार रखा गया है, जिसने याचिकाकर्ताओं और ऐसी अन्य महिला मुस्लिम छात्रों को अपने पूर्व-विश्वविद्यालय कॉलेजों में हेडस्कार्फ़ पहनने से प्रतिबंधित कर दिया है।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने कहा था कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

पीठ ने आगे कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

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