हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अस्पष्ट या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति हिरासती के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-10-20 04:06 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अस्पष्ट या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति करने के लिए हिरासती हमेशा हकदार होता है और नज़रबंदी के आधार पर दी गई ऐसी जानकारी उसे प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है।

पीठ ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत पारित हिरासत के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत नज़रबंदी का आदेश पारित करते हुए अधिकारी उन दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों की आपूर्ति करने में विफल रहे, जिन पर भरोसा किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, राज्य ने प्रस्तुत किया कि, हिरासती ने, किसी भी स्तर पर, कोई आपत्ति नहीं उठाई कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए हिरासत के आधार के दस्तावेजों के पृष्ठ अस्पष्ट या धुंधले थे और पहली बार हाईकोर्ट के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी, और किसी भी स्तर पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अमिक्स क्यूरी एडवोकेट प्रेरणा सिंह ने तर्क दिया कि एक बार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाने के बाद, भले ही इसे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाया गया हो, यह मौलिक अधिकार को नहीं छीनेगा।

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 22(5) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दो अधिकार प्रदान करता है, पहला, उन आधारों के बारे में सूचित करने का अधिकार जिन पर हिरासत का आदेश दिया गया है और दूसरा, उन्हें जल्द से जल्द हिरासत के आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया जाना चाहिए।

"यह अच्छी तरह से तय है कि प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का तात्पर्य है कि बंदी के पास सभी जानकारी होनी चाहिए जो उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह अधिकार फिर से खंड (6) द्वारा दिए गए अधिकार या विशेषाधिकार के अधीन है। साथ ही, बंदी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति से इनकार करना या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अस्पष्ट या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति करना संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है। हालांकि यह सच है कि क्या एक एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

अपील को खारिज करते हुए अदालत ने आगे कहा:

" निजी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो शायद सबसे अधिक पोषित है, किसी भी तरह से, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अस्थायी रूप से भी उससे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता है और एक बार बंदी आदेश को चुनौती देते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को ये संतुष्ट करने में सक्षम हुआ कि यह मानते हुए कि हिरासत के आधार ने एक मूलभूत प्रभाव के रूप में सबूत की कठोरता को संतुष्ट नहीं किया, जिसने उसे हिरासत के आदेश का विरोध करने में संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रदान किए गए संरक्षण के लिए प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया है, वह हिरासत के आदेश को अवैध बनाता है और हम हाईकोर्ट द्वारा आक्षेपित निर्णय के तहत निवारक हिरासत के आदेश को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।"

मामले का विवरण

मणिपुर राज्य बनाम बुयामायुम अब्दुल हनान @ आनंद | 2022 लाइव लॉ (SC) 862 | एसएलपी (सीआरएल) 2420 / 2022| 19 अक्टूबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

हेडनोट्स

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 22(5) - अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हिरासती का एक मौलिक अधिकार है - बंदी द्वारा अनुरोधित दस्तावेजों की आपूर्ति से इनकार या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की अस्पष्ट या धुंधली प्रतियों की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन - क्या प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। (पैरा 17-21)

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम - दस्तावेजों की अस्षष्ट प्रतिलिपि की आपूर्ति, जिस पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया है, वास्तव में उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित कर दिया है और इससे इनकार करने पर नज़रबंदी का आदेश अवैध होगा और कानून के तहत अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार नहीं। (पैरा 21)

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