"हमें एक नियुक्ति दिखाइए जो आपने की है": ट्रिब्यूनल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- पढ़ें पूरा कोर्ट रूम एक्सचेंज

Update: 2021-08-16 11:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के पीछे केंद्र का तर्क क्या है, जबकि कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस, 2021 को खारिज कर दिया था।

भारत मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और ज‌स्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्देश मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे जीएसटी अधिनियम के 4 साल बाद भी स्थापित नहीं किया गया है। पिछले बार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को समय पर भरने के संबंध में "स्पष्ट रुख" रखने को कहा था।

सोमवार को शुरू में सीजेआई ने टिप्पणी की, "सभी न्यायाधिकरणों में एक ही समस्या है। आइए हम एसजी तुषार मेहता को सुनें",

एसजी ने पीठ से कहा, "पिछली सुनवाई के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है, कुछ नियुक्तियां हो चुकी हैं। शेष की जाने की प्रक्रिया चल रही है।"

सीजे ने पूछा, "मुझे अपनी एक नियुक्ति दिखाइए।"

एसजी ने उत्तर दिया, "कैट में नियुक्तियां की जाती हैं। नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने आज सुबह सरकार से बात की था। मेरा अनुरोध है कि यदि आप इसे दो सप्ताह के बाद पोस्ट कर सकते हैं, तो हम पर्याप्त प्रगति के साथ आ सकते हैं।"

सीजेआई ने कहा, "यह 2017 था, जब पहला मद्रास बार एसोसिएशन का मामला आया था। छह बार इस अदालत ने कहा है कि ट्रिब्यूनल को कैसे काम करना है। मैं आपके लाभ के लिए उन टिप्पणियों को पढ़ूता हूं, जो हमने जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ के अंतिम आदेश में की थीं।

सीजे ने तब सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2020 के फैसले का एपिलॉग पढ़ा, जहां 2020 ट्रिब्यूनल रूल्स को चुनौती दी गई थी-

"ट्रिब्यूनल द्वारा न्याय प्रदान करना तभी प्रभावी हो सकता है जब वे किसी भी कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं: यह उन्हें विश्वसनीय बनाता है और जनता का विश्वास पैदा करता है। हमने सरकार द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को लागू नहीं करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी है। यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल को कार्यपालिका के नियंत्रण में एक अन्य विभाग के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बार-बार निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें अनसुना किया गया है और याचिकाकर्ता को बार-बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है। अब समय आ गया है कि हम इस प्रथा को समाप्त करें।"

कोर्ट ने अपने 2020 के फैसले में नोट किया था:

"सक्षमता या समझ की कमी के कारण इनमें से किसी भी ट्रिब्यूनल के कामकाज या गैर-कामकाज का उन लोगों पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो उनसे प्रभावी और त्वरित न्याय की उम्मीद करते हैं। परिणामी नतीजा निश्चित रूप से एक बढ़ा डॉकेट लोड है, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनच्छेद 226 के माध्यम से। इन पहलुओं पर एक बार फिर जोर देने के लिए हाईलाइट किया गया है कि ये न्याया‌‌धिकरण अलग-थलाग होकर काम नहीं करते हैं, बल्‍कि संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व्यवस्था की बड़ी योजना का एक हिस्सा हैं..." ।

सीजेआई ने टिप्पणी की, "हमने दो दिन पहले देखा कि कैसे इस अदालत ने जिसे खारिज कर दिया था वह फिर से वापस आ गया है। मुझे नहीं लगता कि संसद में कोई बहस हुई है। कोई कारण नहीं दिया गया है। हमें संसद के कानून बनाने में कोई समस्या नहीं है। संसद को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कम से कम हमें यह जानना चाहिए कि अध्यादेश को रद्द करने के बाद सरकार द्वारा इस बिल को फिर से पेश करने के क्या कारण हैं! कुछ भी नहीं है! मैंने अखबारों में पढ़ा और वहां माननीय मंत्रियों की ओर से केवल एक ही शब्द है- कि अदालत ने संवैधानिकता पर अध्यादेश को रद्द नहीं किया है। कुछ अखबारों में इसकी सूचना है..."

सीजेआई ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पेश करने के मुद्दे पर संसद में वित्त मंत्री के जवाब को पढ़कर सुनाया- "न्यायपालिका ने इसे (अध्यादेश) संवैधानिकता के मुद्दे पर रद्द नहीं किया है। इसने कुछ बिंदुओं पर केवल कुछ प्रश्न उठाए हैं। कानून बनाने के लिए विधायिका की प्रधानता न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है। हम यहां कानून बनाने के लिए हैं। बेशक हमें संविधान की आवश्यकताओं के अनुरूप रहना होगा ... हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन हम कानून बनाने वाली संस्था की शक्ति को भी याद करते हैं जहां हम आम लोगों की खातिर कानून बनाने के लिए यहां बैठे हैं।"

सीजे ने कहा, "यह बहस और संसद में दिए गए कारण थे? यह एक गंभीर मुद्दा है! हमें इस विधेयक और अधिनियम से क्या समझना है? न्यायाधिकरणों को जारी रखना होगा या बंद करना होगा? ये केवल दो मुद्दे हैं जिन्हें अंततः निस्तारित किया जाना है!"

एसजी ने कहा, "पूरे सम्मान के साथ, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा है ..."

सीजे ने टिप्पणी की, "आपने संसद में जवाब देखा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप कानून नहीं बना सकते, आप कानून बनाने के हकदार हैं" ,

"जहां तक ​​इस मामले की पिछली सुनवाई (रिक्तियों के संबंध में) पर लॉर्डशिप की पहली प्रतिक्रिया है, उच्चतम स्तर पर प्रयास जारी हैं और इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरा, इस मुद्दे पर विधेयक का, यह संसद के विवेक की बात है..."

सीजे ने पूछा , "अगर सरकार ने बिल पेश किया है तो मंत्रालय ने बिल पेश करने के लिए नोट तैयार किया होगा? क्या आप हमें वह सब दिखा सकते हैं? यह संसद के कार्यों और शक्तियों के बारे में नहीं है...", सीजे ने पूछा।

एसजी ने जवाब दिया, "मेरा जवाब कभी भी नकारात्मक में नहीं हो सकता...। लेकिन अब जब बिल अधिनियम बन गया है तो मेरे लिए अभी जवाब देना संभव नहीं होगा, क्योंकि संसद ने इसे लागू करने के लिए अपने विवेक के अनुसार कुछ उचित समझा है।"

एसजी ने कहना जारी रखा कि वर्तमान में अधिनियम की वैधता पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एजी केके वेणुगोपाल थे, रोजर मैथ्यूज, कुदरत संधू और मद्रास बार एसोसिएशन मामलों में अदालत की सहायता की है और जहां तक ​​​​विवादों की बारीकियों का संबंध है, वह जवाब देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं।

"हमें कोई जानकारी नहीं है कि पिछली सुनवाई के बाद से कोई नियुक्ति की गई है।" सीजे ने दोहराया।

"नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। ये मुझे बताया गया है। अगर हमें दो सप्ताह का समय मिल सकता है ..." , एसजी ने कहा।

जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा , "क्या आप दो सप्ताह में नियुक्तियां करने जा रहे हैं? आप अदालत को आश्वस्त करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। क्या आप विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेंगे, जो निष्क्रिय होने के कगार पर हैं?"

"'नियुक्ति प्रक्रिया' का अर्थ, मैं आपको बताता हूं। 1 वर्ष 4 महीने से जब भी हम पूछते हैं तो मंत्रालय द्वारा हमें बताया जाता है कि यह प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है! इसका कोई अर्थ नहीं है! हम आप 10 दिन देंगे, और इस मामले को तब सुनेंगे और आशा करते हैं कि आप तब तक जितना संभव हो सके नियुक्तियों को मंजूरी दे देंगे", सीजे ने कहा।

"लॉर्ड‌श‌िप अदालत के एक अधिकारी के रूप में मेरा आश्वासन ले सकते हैं। मैं आपके विचार से पूरी तरह सहमत हूं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वही बताऊंगा", एसजी ने कहा।

"आप हमारा विचार क्यों जानना चाहते हैं? हम अपना आदेश दे सकते हैं और यह बोलेगा। पिछली सुनवाई में, हमने आपको चार्ट और रिक्तियों की संख्या दी थी, हमने गंभीरता से बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ! यदि आप नियुक्त करना चाहते थे, तो कुछ भी आपको रोकेगा नहीं", सीजे ने नोट किया।

पीठ के अपने आदेश में ऐसा ही निर्देश देने के मुद्दे पर एसजी ने कहा, "यह बेहतर है कि हम इसे स्वयं करें..." ।

"हम केवल एक ही बात जानना चाहते हैं- क्या आप इस मामले पर बहस करेंगे या एजी पेश होंगे। हमें बताया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है?" सीजे ने पूछा।

"मैं एजी के साथ बात करूंगा, या मैं निर्देश मांगूंगा और अदालत की सहायता करूंगा। मैं एजी की अनुपलब्धता को स्थगन के आधार के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक औचित्य के रूप में ले रहा हूं" , एसजी ने उत्तर दिया।

इसके बाद पीठ ने मामलों में नोटिस जारी किया। "अदालत को एसजी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि नियुक्तियां चल रही हैं। हम सरकार को और 10 दिन का समय दे रहे हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि इन मामलों की पेंडेंसी ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति के रास्ते में नहीं आनी चाहिए", बेंच ने दर्ज किया।

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