शिवसेना विवाद । राज्यपाल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर फिर से एक नज़र

Update: 2023-03-05 13:20 GMT

शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूहों के बीच विवाद के मामले में राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह मामला विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान बेंच ने विश्वास मत हासिल करने और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कई सवाल किए, खासकर उन मामलों में जहां अयोग्यता के मुद्दे लंबित हैं या जहां सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ सदस्यों की ढेर संख्या हैं। पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट ने अपनी दलीलें रखीं, पीठ ने उनकी स्थिति का परीक्षण करने के लिए कई काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुरुआत में ही ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा था, अगर कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था तो भी राज्यपाल को विश्वास मत के लिए बुलाना उचित होगा, यह मानते हुए कि सरकार के खिलाफ अंकगणित ढेर हो गया।

सीजेआई ने पूछा था,

"क्या राज्यपाल का यह कहना उचित होगा कि मैं अभी भी इन व्यक्तियों को बाहर करने के बाद सरकार की वैधता का परीक्षण करना चाहता हूं। क्या वह कह सकते हैं कि एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अब विभाजित हो गए हैं। मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं कि वे विभाजित हैं क्योंकि यह स्पीकर का विवेक है। क्या राज्यपाल अब किसी दिए गए मामले में यह नहीं कह सकते हैं कि देखिए, ये तथ्य अब मुझे दिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने अयोग्यता अर्जित की है। मैं इन्हें सदन के सदस्य के रूप में बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन इसलिए, क्योंकि ये लोग बाहर खड़े हैं और सरकार के शासन की ताकत तब विभाजित होने की हद तक गिर जाती है, मैं एक विश्वास मत चाहता हूं।

सिब्बल ने जवाब दिया कि अगर सरकार के खिलाफ गणित को गंभीरता से लिया गया है, तो राज्यपाल विश्वास मत के लिए बुला सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह राज्यपाल के लिए नहीं था कि वे स्वयं विश्वास मत मांगें, बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल को किसी राजनीतिक दल के बागी विधायकों को मान्यता देने और उनके कार्यों को वैध बनाने के लिए कानून में अधिकार नहीं था क्योंकि राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाले को पहचानने की शक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तथ्य यह है कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, उनके कार्यों के बारे में सवाल उठाया, और यह कि सरकार को गिराने से रोकने के लिए राज्यपाल की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा-

"सरकार के खिलाफ अगर संख्याएं ढेर हो गईं तो राज्यपाल के पास जाएंगे और कहेंगे कि सदन के नेता ने सदन का विश्वास खो दिया है। फिर वह उसका विश्लेषण करेंगे और बुलाएंगे। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं करेंगे। यह उनका काम नहीं है। वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। यह एक चुनी हुई सरकार है।"

सीजेआई ने अपने प्रश्न पर विस्तार से बताया और कहा-

"लेकिन उस उद्देश्य के लिए, क्या राज्यपाल यह नहीं कह सकते हैं, मैं मानता हूं कि वे अयोग्य हो जाएंगे, इसलिए मुझे सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है।"

सिब्बल ने कहा,

"राज्यपाल यह नहीं कह सकते कि मैं यह मान लूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा। सरकार को गिराने से रोकना राज्यपाल की प्राथमिकता होनी चाहिए।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी से भी ऐसा ही सवाल किया था, जो ठाकरे गुट की ओर से भी पेश हो रहे थे, और उनसे पूछा कि सरकार के गठन के बाद विश्वास मत के लिए उन्होंने राज्यपाल की शक्ति का क्या आह्वान किया और किन परिस्थितियों में यदि कोई हो, तो क्या सरकार बनने के बाद राज्यपाल विश्वास मत की मांग कर सकते हैं। यह ठाकरे गुट द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आलोक में था कि सरकार बनने से पहले राज्यपाल केवल विश्वास मत के लिए बुला सकते थे और सरकार बनने के बाद राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। सिंघवी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा,

"शून्य शक्ति, जहां चल रही सरकार में अयोग्यता के मुद्दे लंबित हैं। क्योंकि आपको दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एक सामान्य वैनिला सरकार है जिसमें अयोग्यता का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक अयोग्यता दो स्तरों पर लंबित है - पहले स्पीकर के पास

लंबित और आपके के समक्ष लंबित। आपके सीधे प्रश्न का मेरा स्पष्ट स्पष्ट उत्तर शून्य है।"

ठाकरे गुट की दलीलों का विरोध करते हुए शिंदे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एनके कौल ने कहा था कि राज्यपाल के पास बहुमत के कारण विश्वास मत हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने ठाकरे में विश्वास खो दिया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, राज्यपाल को "नेतृत्वहीन सरकार" का नेतृत्व करने के लिए नए मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की शपथ लेनी पड़ी।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा-

"औचित्य के मामले में, क्या राज्यपाल को श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था?"

कौल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और बहुमत के साथ एक संयोजन सामने आया, तो राज्यपाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने यह कहते हुए विस्तार से बताया-

"माई लॉर्ड्स, क्या मैं सम्मान के साथ कह सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और इस मामले में एक संयोजन सामने आता है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने अपने पूरे जीवन का विरोध किया था ... आप बिना सिर के स्थिति नहीं रख सकते। आपके पास वहां कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा।

ऐसा नहीं है कि उसके बाद राज्यपाल ने उन्हें 20 दिन का समय दिया जब सरकार बनाने के लिए काफी समय मिल रहा होता है तो आपने अक्सर उस पर भी अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने एक दिन में तुरंत कहा कि आप बहुमत साबित करें। अगले दिन स्पीकर, उससे अगले दिन सरकार।"

सीजेआई ने कौल से एक काल्पनिक सवाल भी किया कि अगर स्पीकर ने सदन के कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया होता तो क्या राज्यपाल के लिए विश्वास मत बुलाना उचित होता।

उन्होंने पूछा-

"यदि स्पीकक ने इन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया होता तो वे सदन के सदस्य नहीं रह जाते। वे व्यक्तिगत रूप से अयोग्य हो जाते। लेकिन क्या राज्यपाल के लिए विश्वास मत बुलाना अभी भी उचित होगा?"

कौल ने उसी का जवाब देते हुए कहा कि यह केवल एक काल्पनिक स्थिति थी और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, खासकर इसलिए क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था।

केस : सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 493/2022

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