संविधान में 'अलग लेकिन समान' दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से हिंसा को रोकने का विचार खारिज किया

Update: 2024-10-03 13:21 GMT

द वायर की पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका में जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने को असंवैधानिक घोषित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है, जिसमें स्वीकार किया गया कि जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा।

सी. अरुल बनाम सरकार के सचिव (2014) में जाति के आधार पर कैदियों के साथ भेदभाव न करने और जेल अधिकारियों को पलायमकोट्टई जेल के कैदियों को जाति के आधार पर पुष्टि करने से रोकने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया।

इसके बजाय न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण स्वीकार किया कि "विभिन्न जातियों के कैदियों को अलग-अलग ब्लॉकों में रखा जाता है, जिससे किसी भी सामुदायिक टकराव से बचा जा सके, जो तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों में आम बात है।"

यह भी उल्लेख किया गया,

"जातिगत भावना के कारण दो समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता है, जो जिले में नियमित है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और ऐसी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने के लिए जेल प्राधिकरण को विभिन्न समुदायों के कैदियों को अलग-अलग ब्लॉकों में रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की कि वह हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई स्थिति से सहमत नहीं है।

इसने कहा:

"जाति-आधारित अलगाव को बढ़ावा देने वाले चरम उपायों का सहारा लिए बिना जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है।"

इसमें आगे कहा गया:

"हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए तर्क को अपनाना संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल-आधारित अलगाव को वैध बनाने के लिए दिए गए तर्क के समान है: अलग लेकिन समान। भारतीय संविधान के तहत इस तरह के दर्शन का कोई स्थान नहीं है। भले ही दो समूहों के व्यक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता हो, लेकिन इसके लिए समूहों को स्थायी रूप से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कैदियों के मौलिक अधिकारों और सुधारात्मक आवश्यकताओं के उल्लंघन की वेदी पर अनुशासन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। जेल अधिकारियों को अनुशासन के लिए कथित खतरों से निपटने में सक्षम होना चाहिए, जो अधिकारों का हनन करने वाले और स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण न हों।"

पीठ ने कहा,

"कैदियों के बीच "आदत", "रिवाज", "जीवन जीने का बेहतर तरीका" और "भागने की स्वाभाविक प्रवृत्ति" आदि के आधार पर किया जाने वाला अंतर असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट और अनिश्चित है। ये शब्द और वाक्यांश एक समझदार अंतर के रूप में काम नहीं करते हैं, जिसका उपयोग कैदियों के एक वर्ग को दूसरे से अलग करने के लिए किया जा सकता है। इन शब्दों का इस्तेमाल हाशिए पर पड़ी जातियों और विमुक्त जनजातियों के व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जाति पहचान के आधार पर वर्गीकरण या जाति पहचान के प्रॉक्सी का हवाला देकर उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ भेदभाव करना संविधान के तहत निषिद्ध है। संविधान समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमित उद्देश्यों के लिए ही जाति-आधारित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करने के कारण राज्य कारागार मैनुअल/नियमों में जाति-आधारित भेदभाव से संबंधित अपमानजनक प्रावधानों को निरस्त करने के लिए निर्देश मांगे।

यह तर्क दिया गया कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव मुख्य रूप से तीन पहलुओं में बना हुआ है: 1. शारीरिक श्रम का विभाजन; 2. बैरकों का पृथक्करण; और 3. ऐसे प्रावधान जो विमुक्त जनजातियों और "आदतन अपराधियों" से संबंधित कैदियों के साथ भेदभाव करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कैदियों के वर्गीकरण पर सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ सुधार और पुनर्वास दोनों के दृष्टिकोण से विचार किया गया।

इसमें यह भी कहा गया:

"हालांकि, जाति के आधार पर कैदियों को वर्गीकृत करने और सुरक्षा या सुधार के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के बीच कोई संबंध नहीं है। जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जातिगत मतभेद या दुश्मनी बढ़ेगी जिसे पहले स्थान पर रोका जाना चाहिए। अलगाव से पुनर्वास नहीं होगा।"

केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम यूओआई और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1404/2023

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