सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों के निष्क्रिय रहने और रिक्तियों पर केंद्र की खिंचाई की 

Update: 2020-03-04 05:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर 2 बजे देश भर में ट्रिब्यूनलों के कामकाज की अक्षमता के मुद्दे पर बेंच को अवगत कराने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ASG 

 आत्माराम नाडकर्णी को लंच से पहले बुलाया। SG तुषार मेहता और ASG नाडकर्णी ने जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी माहेश्वरी की पीठ ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT ) सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के मुद्दे और उनके बचाव की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए 16 मार्च 2020 तक के लिए समय मांगा।

"यह केवल DRT के बारे में नहीं है, कई अन्य लोगों के बारे में, जैसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। यह एक बड़ा मुद्दा है। आर्थिक मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए? DRT के निष्क्रिय होने पर क्या करना है? वादियों को कहां जाना होगा?" न्यायमूर्ति खानविलकर से पूछा।

यह मुद्दा 7 जनवरी 2020 को एक रिट याचिका को खारिज करने के प्रकाश में आया, यह देखते हुए कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के समक्ष उचित उपाय उपलब्ध नहीं था।

हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने नागपुर में DRT से संपर्क किया, तो पाया गया कि उक्त न्यायाधिकरण निष्क्रिय था। इसके आलोक में, याचिकाकर्ता ने एक उचित आवेदन दायर किया, जिसमें न्यायालय से निर्देश मांगे गए हैं।  

इसके बाद, उक्त अर्जी की अनुमति देते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता को 17 फरवरी, 2020 को ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके अलावा, इस आदेश में कहा गया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ दो सप्ताह के विस्तार तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, जब याचिकाकर्ता ने DRAT से संपर्क किया, तो पाया गया कि नागपुर में DRAT 1 अप्रैल 2020 तक चालू नहीं है।

इसी के चलते पीठ ने आवेदन पर सुनवाई की जिसमें कठोर कदम ना उठाने के लिए और समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

वकील रेणुका साहू ने निष्क्रिय ट्रिब्यूनल के प्रकाश में बेंच से अपने मुवक्किल पर कठोर कदम ना उठाने की मांग करने के बाद, बेंच ने देश भर में ट्रिब्यूनलों के काम में अपर्याप्तता के बारे में राज्य की खिंचाई की।

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