पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश के साथ 8 घंटे की शिफ्ट शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया है जिसमें साप्ताहिक अवकाश के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में आठ घंटे की शिफ्ट शुरू करने की मांग की गई है।
ये याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.12.2019 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है जिसमें चंडीगढ़ (जगजीत सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, SLP (c) डायरी नंबर 1516/2020) में साप्ताहिक अवकाश के साथ सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में घंटों की पाली पद्धति लागू करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिका में भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 22 में दी गई शाब्दिक व्याख्या के बारे में भी सवाल उठाया गया है जो यह प्रदान करता है:
इस अधिनियम में निहित सभी उद्देश्यों के लिए, हर पुलिस-अधिकारी को हमेशा ड्यूटी पर रहने के लिए माना जाएगा, और किसी भी समय, सामान्य पुलिस-जिले के किसी भी हिस्से में पुलिस-अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डब्ल्यू.पी. (c) 2019 के 1206 में विजय गोपाल बनाम भारत संघ और अन्य के साथ टैग कर दिया है जिसमें समान राहत मांगी गई है। सभी राज्य सरकारें इस रिट याचिका में शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील डॉ सुमति जुंड के साथ-साथ अभिनव AoR(पार्टनर), उत्सव त्रिवेदी, वकील (पार्टनर) और टीएएस लॉ ( एसोसिएट) की वकील प्रज्ञा वाल द्वारा किया गया।