सुप्रीम कोर्ट एडमिन ने रजिस्ट्री के अधिकारियों से COVID 19 राहत के लिए पीएम केयर फंड में योगदान देने की अपील की

Update: 2020-03-30 05:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 राहत के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत [PM CARES] फंड में स्वैच्छिक योगदान करने के लिए रजिस्ट्री के अधिकारियों से एक अपील की है।

राजेश कुमार गोयल, रजिस्ट्रार [एजे / कैश एंड एकाउंट्स] द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, दान निम्नानुसार किए जा सकते हैं:

सभी राजपत्रित अधिकारी: 3 दिन का वेतन

सभी अराजपत्रित कर्मचारी: 2 दिन का वेतन

सभी ग्रुप सी, नॉन क्लेरिकल स्टाफ : 1day का वेतन

मार्च, 2020 के महीने के वेतन में से कटौती की जाएगी।

सर्कुलर स्पष्ट करता है कि योगदान स्वैच्छिक आधार पर होगा। इसलिए, जो अधिकारी / अधिकारी योगदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें दिए गए फोन नंबर के माध्यम से एसएमएस भेजकर, उनके नाम, पदनाम और कर्मचारी कोड का उल्लेख करके 31 मार्च को सुबह 10 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होगा।

एसएमएस न मिलने पर इसे सैलरी दान करने की सहमति के रूप में माना जाएगा। सैलरी से दिए जाने वाले इस योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट दी गई है।

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