आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट चलन से वापस लेगा, करेंसी लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगी

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Update: 2023-05-19 15:30 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस ले लेगा। हालांकि, मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगी।

RBI के अनुसार, इस मूल्यवर्ग का उपयोग आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है।

आरबीआई ने कहा कि लोग अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में उन्हें बदल सकते हैं।

आरबीआई द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया कि

"परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में ₹2000 के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है, जिसकी सीमा ₹20,000/- है।"

जमा/विनिमय की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किया गया था, उस समय प्रचलन में ₹500 और ₹1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ₹2000 के नोट जारी करने का उद्देश्य उस समय अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करना था। इसने कहा कि अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद यह उद्देश्य पूरा हो गया और इसलिए, 2018-19 में ₹2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई।

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