कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

Update: 2019-10-02 05:03 GMT

Calcutta High Court

शारदा चिट फंड घोटाले और रोज वैली मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त और आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। मंगलवार को हाई कोर्ट की पीठ ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी। पीठ ने यह कहा कि ये हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए 'फिट केस' नहीं है।

हालांकि जस्टिस एस. मुंशी और जस्टिस एस. दासगुप्ता की पीठ ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए यह शर्त लगाई है कि राजीव कुमार को सीबीआई से जांच में सहयोग करना होगा और एजेंसी के बुलाने पर पेश होना होगा। पीठ ने सीबीआई को भी कहा है कि वो राजीव कुमार को पेश होने के लिए 48 घंटे पहले नोटिस जारी करे। हालांकि सीबीआई का कहना है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

दरअसल राजीव कुमार की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उनके वकील ने कहा कि सीबीआई हाथ धोकर राजीव कुमार के पीछे पड़ी है। हाई कोर्ट में बंद कमरे में हुई सुनवाई में सीबीआई ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। इससे पहले अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सीबीआई कर रही है राजीव कुमार की तलाश

गौरतलब है कि चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है। राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई बार समन भी जारी कर चुकी है। इसके साथ ही राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। राज्य सरकार का यह कहना है कि वो अवकाश पर हैं। वर्तमान में कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। 

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