लॉकडाउन 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन गतिविधियों में मिलेगी छूट

Update: 2020-05-17 15:30 GMT

गृह मंत्रालय ने 18 मई से 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाने वाली और निषिद्ध गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले के दिशानिर्देशों की तुलना में दिशानिर्देशों के वर्तमान सेट में प्रतिबंधों का दायरा बहुत सीमित है।

गृह मंत्रालय ने गतिविधियों की 7 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है, जो पूरे देश में निषिद्ध रहेंगी।

कंटेंटमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, सभी गतिविधियाँ, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, उनकी अनुमति है। हालांकि, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है क्योंकि वे स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर फिट होते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों का सीमांकन करने की शक्ति भी दी गई है। कंटेंटमेंट जोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति है।

पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियाँ

1. यात्रियों के लिए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या उद्देश्यों के लिए हवाई सेवाओं में छूट रहेगी।

2. मैट्रो रेल सेवाएं।

3. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि।

4. होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं।

इनमें स्वास्थ्य / पुलिस / सरकारी अधिकारियों / स्वास्थ्य कर्मचारियों / पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों के लिए और क्वारन्टीन सुविधाओं के लिए, और बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन चलाने के लिए छूट रहेगी।

6. रेस्तरां होम डिलीवरी सेवाओं के लिए रसोई चला सकते हैं।

7. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।

खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. सभी सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / अन्य सभाएं और बड़ी मंडलियां सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा।

धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

प्रतिबंधों के साथ कंटेंटमेंट एरिया को छोड़कर इन गतिविधियों की अनुमति रहेगी

1. यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही, राज्य (यों) और यूटी (एस) की आपसी सहमति से लागू।

2. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही।

3. MHA द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार व्यक्तियों की आवाााजाही अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन गतिविधियों केे जो विशेष रूप से निषिद्ध हैं।

हालांकि, कंटेंटमेंट ज़ोन में, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति।

4. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति के आकलन के आधार पर कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

कन्टेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों का पालन करते हुए संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का परिसीमन तय किया जाएगा।

रात का कर्फ्यू

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहें।

आरोग्य सेतु एप का उपयोग

नियोक्ता यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों द्वारा अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया जाए।

जिला अधिकारी व्यक्तियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉलकरने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दे सकते हैं।

राज्यों को विशेष दिशा-निर्देश

सभी राज्यों को प्रतिबंध के बिना चिकित्सा कर्मियों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति देने के लिए कहा गया है।

सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को खाली ट्रकों सहित सभी प्रकार के सामानों / कार्गो के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति देने के लिए कहा गया है।

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

1. सभी सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना दंडनीय है।

2. सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। विवाह से संबंधित सभा में अधिकतम 50 अतिथि होंगे। अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित सभा में अधिकतम 20 व्यक्ति होंगे।

3. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है। दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

कार्य स्थानों के लिए अतिरिक्त निर्देश

1. जहां तक ​​संभव हो, घर से काम का प्रयास किया जाना चाहिए।

2. कार्यालय, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यावसायिक घंटों का पालन किया जाएगा।

3. थर्मल एंट्री, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

4. संपूर्ण कार्य स्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं का बार-बार स्वच्छता सुनिश्चित किया जाएगा।

5. कार्य स्थानों के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।

गृह मंत्रालय की गाइड लाइनडाउन लोड करें




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