नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए: PUCL ने कानून मंत्रियों को लिखा पत्र

Update: 2024-06-29 09:58 GMT

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर 01 जुलाई 2024 से आगे तीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। तीनों नए कानूनों की प्रकृति, आवश्यकता, दायरे और विषय-वस्तु पर राष्ट्रीय चर्चा का भी अनुरोध किया गया।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) नामक कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भले ही कानून मंत्री ने हाल ही में कहा कि इन कानूनों को व्यापक चर्चा के बाद लाया गया, जिसमें कई विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, लेकिन इन पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर को जब लोकसभा में संबंधित विधेयक पारित किए गए, तब 141 विपक्षी सांसदों (दोनों सदनों से) को निलंबित कर दिया गया था।

इसमें कहा गया कि इसके परिणामस्वरूप, इन कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया, जिसमें आपराधिक मामलों के वकीलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों जैसे पेशेवरों के अनुभवों और विचारों को दर्शाया गया हो।

पत्र में लिखा गया,

"हमें पता है कि 16 जून, 2024 को कोलकाता में 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग' विषय पर आयोजित सम्मेलन में आपने कहा कि नए कानून - BNS, BNSS और BSA- न्यायपालिका सहित व्यापक चर्चा के बाद लाए गए। इसलिए औपनिवेशिक युग के आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए बनाए गए इन कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना कहना ही काफी है कि विपक्षी दलों के कई सांसदों के निलंबन और चर्चा के लिए बहुत सीमित समय की पृष्ठभूमि में इन कानूनों पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, वह दिसंबर, 2023 में नहीं हुई।"

पत्र में कहा गया कि अगर कार्यान्वयन में देरी हुई तो 'आसमान नहीं गिर जाएगा'। इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक चर्चाएं अभी भी आयोजित की जा सकती हैं, खासकर नए संसद सत्र की पृष्ठभूमि में, जिसमें नए निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है।

पत्र में आगे गया,

“हम आग्रह करते हैं कि कार्यान्वयन को स्थगित करने और संसद में चर्चा के साथ समाप्त होने वाली राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक चर्चा शुरू करने के अनुरोध को पक्षपातपूर्ण नज़रिए से या प्रतिकूल राजनीति की स्थिति से नहीं देखा जाना चाहिए। जो दांव पर लगा है, वह सिर्फ़ भारत में आपराधिक कानून प्रशासन का भविष्य नहीं है; इससे भी बड़ी चिंता संवैधानिक लोकतंत्र की सेहत है।”

पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सुविचारित और विश्लेषणात्मक राष्ट्रीय चर्चा केवल लोकतंत्र, कानून के शासन और संवैधानिक व्यवस्था को मज़बूत करने में मदद करेगी।

बाद में इसने इन कानूनों के स्थगन और पुनर्विचार के बारे में सरकार के लिए विचार करने के लिए तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला:

आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव: नए कानून भारत में संपूर्ण आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करेंगे, जिसका असर 1.4 बिलियन लोगों और कई प्रमुख संस्थागत प्लेयर्स पर पड़ेगा। पुरानी प्रणाली से नई प्रणाली में निर्बाध संक्रमण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्षों के बीच कानूनों, भूमिकाओं, अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता सुनिश्चित की जाए, जिससे आम नागरिकों को खराब तरीके से तैयार किए गए कानूनों और अनुचित प्रशासन के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके।

ट्रांजिशन टाइमलाइन:

चुनाव कार्यक्रम: 16 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव कराने की घोषणा की, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

कार्यान्वयन अधिसूचना: 23 फरवरी 2024 को राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

चुनाव कार्यभार: चुनाव अवधि के दौरान, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त थे। इस प्रकार, इसका मतलब यह है कि वे नए आपराधिक कानूनों की सामग्री, प्रक्रिया और कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

प्रशिक्षण अवधि: 4 जून से 1 जुलाई तक, नए कानूनी शासन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और तैयारी के लिए केवल 26 दिन थे।

प्रशिक्षण चुनौतियां: पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो प्रशिक्षण मॉड्यूल बना रहा है, लेकिन समय सीमा बहुत कम है। पुलिस अधिकारियों के लिए 1 से 5 दिनों तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन सभी स्तरों पर नए कानूनों की व्यापक समझ और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह अपर्याप्त है।

पत्र में कहा गया,

"हमारे देश का विशाल आकार और इसमें जूनियर से लेकर अनुभवी तक कई स्तरों पर शामिल लोगों की भारी नंबर के कारण, 4 जून, 2024 को चुनाव परिणाम घोषित होने के 26 दिनों के भीतर या 23 फरवरी, 2024 को जारी नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में राजपत्र अधिसूचना के 4 महीने बाद भी इस प्रक्रिया को पूरा करना असंभव है।"

इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि गृह मामलों की संसदीय उप-समिति ने नोट किया कि नए कानूनों की अधिकांश सामग्री मौजूदा कानूनों से "कट-एंड-पेस्ट" है, पत्र ने प्रासंगिक प्रश्न उठाया, "यदि नए कानूनों (BNS, BNSS और BSA) की अधिकांश सामग्री पुराने कानूनों की पुनरावृत्ति मात्र है तो क्या पुराने कानूनों में संशोधन पर्याप्त नहीं होगा? नए कानून पारित करने से क्या नया लाभ मिलेगा?"

इसके अलावा, पत्र में कानूनों के साथ कई विसंगतियों को उजागर करना भी सुनिश्चित किया गया। उदाहरण के लिए कई जगहों पर अस्पष्ट भाषा की उपस्थिति, जो बदले में इन प्रावधानों के लागू होने पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। साथ ही इसने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को संबोधित किए बिना (BNSS में) परीक्षण चरणों को पूरा करने के लिए केवल समयसीमा का प्रावधान, सबसे अच्छा, दिखावटी होगा और सबसे खराब, दंड की भावना के साथ अनदेखा किया जाएगा।

अंत में अपने निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए इसने अदालती प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीक की शुरूआत का भी उल्लेख किया, जैसे कि समन और वारंट की इलेक्ट्रॉनिक सेवा और कैसे इसने कुछ गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। डिजिटल डिवाइड, ऑनलाइन खतरों से लेकर नए कानूनों में डेटा अखंडता की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित अधिकारों को संबोधित करने में विफलता तक की चिंताओं को उजागर किया गया।

पत्रा में आगे कहा गया,

“इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि नए कानून अपनी सभी अंतर्निहित कमियों, समस्याओं, अस्पष्ट परिभाषाओं और आपत्तिजनक विशेषताओं के साथ 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन परिस्थितियों में हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए, जिससे सभी प्रमुख संस्थाओं और हितधारकों को पर्याप्त समय मिल सके।”

पत्र के अंत में कहा गया,

“हम आग्रह करते हैं कि सरकार और सभी राजनीतिक दल इसे पक्षपातपूर्ण या प्रतिकूल तरीके से न देखें बल्कि इसे राष्ट्रीय चिंता का विषय मानें।”

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