PM मोदी पर बायोपिक : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर, मतदान तक नहीं होगी रिलीज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक अब चुनाव तक रिलीज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म निर्माता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग के 9 अप्रैल के फिल्म की रिलीज को रोकने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पीठ ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें फिल्म के प्रोमो या ट्रेलर को प्रसारित करने की अनुमति मांगी गई थी।
दरअसल 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक को देखने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इसे देखने के बाद चुनाव आयोग को कहा था कि वो इसकी प्रति याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता को भी सौंप दें।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक की पूरी फिल्म देखे और सीलबंद कवर में कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे कि क्या चुनाव के दौरान इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग की रोक उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। निर्माता ने तर्क दिया था कि सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन दिए जाने के बाद आयोग के पास फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने फ़िल्म रिलीज़ पर रोक हटाने और बायोपिक को तुरंत रिलीज करने की अनुमति देने की प्रार्थना की थी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक सहित कुछ फिल्मों की रिलीज के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर यह आदेश पारित किया गया था। हालांकि आयोग ने यह माना कि ऐसी सामग्री 'विज्ञापनों' की श्रेणी में नहीं आएगी, फिर भी उसने आशंकाओं को देखते हुए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस की।