तीन साल के चचेरे भाई को लिवर दान देने के लिए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति, बच्चा ओवरसीज़ भारतीय

Update: 2023-11-02 12:40 GMT

सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा अपने 3 साल के चचेरे भाई, जो ओवरसीज़ भारतीय, को लिवर दान करने की मंजूरी देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने अपने चचेरे भाई, 3 साल के बच्चा जो पुरानी लिवर की बीमारी से पीड़ित है, को लिवर दान करने की अनुमति देने की मांग की गई है। मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत प्राधिकरण समिति ने धारा 9 में प्रदान की गई रोक का हवाला देते हुए लीवर दान के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

धारा 9 के अनुसार, प्राप्तकर्ता का केवल एक "निकट रिश्तेदार" ही अंग दान कर सकता है। अधिनियम "निकट रिश्तेदार" को "पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी, पोता या पोती" के रूप में परिभाषित करता है। प्रासंगिक रूप से, "चचेरे भाई" को "निकट रिश्तेदार" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मरीज और उसके माता-पिता भारत के प्रवासी नागरिक हैं। धारा 9 की धारा 1ए के लिए प्राधिकरण समिति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, जहां दाता या प्राप्तकर्ता एक विदेशी नागरिक है।

यह प्रावधान इस प्रकार है, "बशर्ते कि यदि प्राप्तकर्ता एक विदेशी नागरिक है और दाता एक भारतीय नागरिक है, तो प्राधिकरण समिति इस तरह के रिमूवल या प्रत्यारोपण को मंजूरी नहीं देगी, जब तक कि वे करीबी रिश्तेदार न हों।"

इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें बच्चा (प्रस्तावित प्राप्तकर्ता) पहला याचिकाकर्ता था और प्रस्तावित दाता (उम्र 31 वर्ष) दूसरा याचिकाकर्ता था। उन्होंने पहले याचिकाकर्ता के जीवन को बचाने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लीवर प्रत्यारोपण की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की।

मुद्दे की तात्कालिकता को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शीघ्रता पत्र दायर किया था। इसके बाद, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश पारित किया और मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया

कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को प्राधिकरण समिति के समक्ष आवश्यक आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी और समिति से उसी दिन एकत्रित होकर इस पर विचार करने का अनुरोध किया। आज, जब मामला उठाया गया, तो अस्पताल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि दाता की अभी तक काउंसलिंग नहीं की गई है। पीठ ने सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

चूंकि बच्चा गंभीर लीवर फेल्योर की स्थिति में था, इसलिए अस्पताल ने उसकी जान बचाने के लिए लीवर प्रत्यारोपण की सलाह दी। हालाँकि, उनके माता-पिता को दान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जहां मां का प्रेग्नेंसी का इलाज चल रहा है, वहीं उनके पिता का ब्लड ग्रुप उनसे मेल नहीं खाता है. इन परिस्थितियों में, बच्चे के चचेरे भाई, याचिकाकर्ता नंबर 2, स्वेच्छा से अपना लीवर दान करने के लिए तैयार हुए।

'धारा 9 भारत के विदेशी नागरिक को दान देने पर रोक नहीं लगाती'

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 9 भारत के विदेशी नागरिकों को किसी भी मानव अंग के दान पर रोक नहीं लगाती है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नागरिकता की परवाह किए बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

इस प्रकार, लिवर प्रत्यारोपण की अनुमति देने के उपरोक्त निर्देश के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की है:

-“मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 9 में इस हद तक संशोधन करने के लिए कि यह किसी भी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना अपने अंग दान करने से ना रोके;

-धारा 9 में इस हद तक संशोधन करने के लिए यह विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को भारत में अंग दान का लाभ उठाने की अनुमति दे सके।

केस डिटेल: राजवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया; डायरी नंबर- 45541 - 2023

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