निजता के आधार पर  व्हाट्सएप पे के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

Update: 2020-02-13 04:30 GMT

सेंटर फॉर अकाउंटेब्लिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज  (CASC) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर फेसबुक की त्वरित भुगतान सेवा पायलट परियोजना व्हाट्सएप पे, द्वारा किए जा रहे कथित परीक्षणों को पूरी तरह से रोकने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश मांगे गए हैं जिसका भारत में एक मिलियन लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। 

आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित डेटा स्थानीयकरण मानदंडों के उल्लंघन के बावजूद व्हाट्सएप ने अवैध रूप से अपनी भुगतान सेवाओं का बीटा परीक्षण जारी रखा है।

CASC का मानना ​​है कि एक मिलियन उपयोगकर्ताओं पर परीक्षण करने की अनुमति उस स्थिति में नहीं दी जा सकती है जहां RBI के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है, खासकर उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर संग्रहीत किया जाएगा, इस तथ्य को देखते हुए कि अमेरिका की कंपनी द्वारा

भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। इसमें जोर दिया गया है कि इस परीक्षण की अनुमति भारतीय उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के समान होगी। 

"एक मिलियन भारतीयों को दांव पर नहीं रखा जा सकता है। उनके संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, जिसमें वित्तीय डेटा भी शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार भारत के बाहर संग्रहीत नहीं किए जा सकते हैं ... इसके अलावा, अब यह बताया गया है कि व्हाट्सएप पे को अधिक ग्राहकों के लिए रोल आउट किया जाएगा, इसके बावजूद भी RBI डेटा स्थानीयकरण मानदंडों पर व्हाट्सएप के पूर्ण अनुपालन के बारे में इस अदालत को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है।" 

दरअसल याचिकाकर्ता ने 2018 में एक रिट दायर की थी जिसमें अप्रैल 2018 में RBI द्वारा निर्धारित डेटा स्थानीयकरण मानदंड के साथ व्हाट्सएप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से दिशा-निर्देश मांगे गए थे। 

 व्हाट्सएप का मामला यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने उन्हें परीक्षण करने की अनुमति दी है जबकि फरवरी 2018 में, RBI ने उन मानदंडों को निर्धारित किया है।

 वर्तमान आवेदन में, CASC का तर्क है कि RBI ने अक्टूबर 2018 तक बिना किसी अपवाद के, इन मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य किया है, और जून 2019 में FAQ जारी करके उसी के बारे में स्पष्टीकरण भी जारी किया था। 

आगे आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप इसे रिकॉर्ड में डालने में विफल रहा है। ट्रायल आयोजित करने के लिए NPCI द्वारा दी गई अनुमति की प्रति और "इस माननीय न्यायालय के समक्ष सभी भौतिक तथ्य नहीं लाए गए हैं।" 

याचिकाकर्ता कहते हैं कि परीक्षण के संचालन के लिए ब्लैंकेट अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और इसे अनुमति की अवधि तक प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके प्रकाश में, व्हाट्सएप और NPCI के बीच सभी संचार को रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। 

अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI को निर्देश दिया था कि वह अपने मानदंडों के साथ व्हाट्सएप के अनुपालन के बारे में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे और नवंबर में, केंद्रीय बैंक ने नकारात्मक जवाब दिया है, CASC ने कहा है। 

इसके बाद पेगासस स्पाइवेयर की घटना के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि सुरक्षित डेटा सिस्टम की आवश्यकता है, और जब तक व्हाट्सएप RBI के मानदंडों का पूर्ण अनुपालन नहीं करता, तब तक उसे 

अपनी भुगतान सेवाओं का परीक्षण जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिका की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News