CA परीक्षा के लिए SOP : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को ICAI वकील के साथ चर्चा करने को कहा, 4 नवंबर तक सुनवाई टाली

Update: 2020-11-02 06:38 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रॉसीजर (SOP) की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया।

कुछ सीए उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, ICAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं कि नवंबर में होने वाली परीक्षाएं, COVID-19 महामारी के कारण जारी किए गए एमएचए दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं।

जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए सोमवार को याचिकाकर्ता की वकील अधिवक्ता बंसुरी स्वराज से ICAI के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन के साथ मुद्दों पर चर्चा करने को कहा।

 पीठ ने ICAI के वकील का हवाला देते हुए, अधिवक्ता स्वराज से कहा,

"वह बहुत साधन संपन्न हैंं। वह आपके मुद्दों में आपकी मदद करेंगे।"

पीठ ने कहा कि यह मामला "कानून के सवालों" के बजाय " संसाधन के सवाल" के बारे में अधिक है और सुनवाई को 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

सीए की परीक्षा 21 नवंबर, 2020 और 14 दिसंबर, 2020 के बीच आयोजित होने वाली है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ICAI ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है जो हर परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों के लिए एक सीमा निर्धारित करता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस बार, सीए परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक होगी क्योंकि मई 2020 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के साथ ही अब विलय कर दिया गया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया है कि सुरक्षा और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों के भौतिक उल्लंघन का कारण होगा।

याचिका के बारे में विस्तृत रिपोर्ट के लिए, इस रिपोर्ट को पढ़ें

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