सांसदों/ विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे पर एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न हाईकोर्ट की कार्य योजना सौंपी
सांसदों/ विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने 16 सितंबर, 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का विवरण दिया है।
उन्होंने सूचित किया है कि दो, यानी त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी उच्च न्यायालयों ने अपनी कार्य योजना और कदम उठाए हैं ताकि मुकदमों के त्वरित निपटारे के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ उच्च न्यायालयों ने प्रत्येक जिले में दोनों सत्रों और मजिस्ट्रियल स्तर पर विशेष न्यायालयों के गठन का पक्ष लिया। कई अन्य उच्च न्यायालयों ने संबंधित न्यायालयों द्वारा इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए एक जनादेश के साथ मुकदमे का समर्थन किया है।
सभी उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के साथ सुरक्षित और संरक्षित गवाह परीक्षण कक्ष की स्थापना की है। इसके अलावा, अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम बनाए गए हैं और अन्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
कार्य योजना का विवरण नीचे दी गई रिपोर्ट में पढ़ा जा सकता है।
हालांकि एमिकस ने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया है और नीचे दिए गए सुझाव दिए हैं:
• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 165 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए बेंगलुरु में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एमिकस ने सुझाव दिया है कि एक अदालत पर्याप्त नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर मामलों का ट्रायल करने के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र की अदालतों में मामलों को जनादेश के साथ सौंपना अधिक उचित होगा।
• कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 134 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 24 उत्तर परगना के बारासात में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एमिकस ने सुझाव दिया है कि एक न्यायालय पर्याप्त नहीं होगा और यह घटना के स्थान के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में विशेष न्यायालयों की अधिक संख्या स्थापित करना उपयुक्त होगा।
• तमिलनाडु में, 92 लंबित मामलों में मुकदमे पर रोक लगा दी गई है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई वर्तमान कार्य योजना के तहत मामलों के निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया गया है।
• उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में केवल एक विशेष न्यायालय है जिसमें 12 निकटवर्ती जिलों से 300 लंबित मामले हैं। यह सुझाव दिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इलाहाबाद के आस-पास के जिलों में विशेष न्यायालयों का गठन करना चाहिए ताकि विशेष न्यायालय का बोझ कम हो सके। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा रोक के 85 मामले हैं और इसलिए, इन मामलों के लिए विशेष पीठ गठित की जा सकती है।
• केरल उच्च न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया कि सांसदों/ विधायकों को गिरफ्तार करने और पेश करने के लिए पुलिस कर्मचारी "अनिच्छुक" हैं। एमिकस ने सुझाव दिया है कि पुलिस अधीक्षक को विधायकों को वारंट के निष्पादन और समन की सेवा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और किसी भी उल्लंघन को अवमानना माना जाए। इसी तरह, यदि कोई भी सांसद/ विधायक समन / वारंट प्राप्त करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा अवमानना के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
• हरियाणा में 8 मामलों और पंजाब में 10 मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई वर्तमान कार्य योजना मामलों के निपटान के लिए उठाए गए कदमों के रूप में संकेत इंगित नहीं करती है।
साथ ही एमिकस ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य सरकारों को नोडल अभियोजन अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने चाहिए और लंबित मामलों के शीघ्र ट्रायल के लिए सहयोग करना चाहिए।
इसके अलावा, सभी विशेष न्यायालयों को इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा महेंद्र चावला बनाम भारत संघ, (2019) 14 एससीसी 615 के मामले में गवाहों की सुरक्षा के लिए, 'गवाह संरक्षण योजना 2018' को लागू करना चाहिए।
इसके अलावा, केस की स्थिति सहित विभिन्न अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण दर्ज करने के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई जा सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष सांसदों/ विधायकों के खिलाफ लंबित केसों और वर्तमान चरण के मामलों, स्वीकृति का समय का ट्रायल पूरा करने के समय के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर नहीं की है।
इसके अलावा, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सांसदों / विधायकों से संबंधित 10 मामले लंबित हैं, हालांकि, इन मामलों में ट्रायल नहीं चल रहा है।