समन्वय पीठ की टिप्पणियां किसी फैसले को रिव्यू करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के दायरे पर 8 सिद्धांत तय किए

Update: 2023-11-01 10:23 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड 2022 लाइवलॉ (एससी) 743 मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पीटिशन्स को खारिज करते हुए कहा कि किसी फैसले पर की गई समन्वय पीठ की टिप्पणियां इसके रिव्यू का आधार नहीं हो सकती हैं। रेनबो पेपर्स में, जस्टिस इंदिरा बनर्जी (सेवानिवृत्त) और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि आईएंडबी कोड, 2016 के तहत एक समाधान योजना टिकाऊ नहीं हो सकती है, अगर इसमें सरकार को वैधानिक बकाया की अनदेखी की जाती है।

रेनबो पेपर्स की रिव्यू की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम आंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 534 में की गई समन्वय पीठ की टिप्पणियों पर भरोसा किया कि रेनबो पेपर्स ने आईबीसी की धारा 53 में 'वाटरफाल मैकेनिज्म' पर ध्यान नहीं दिया। इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि समन्वय पीठ की टिप्पणियां फैसले के रिव्यू का आधार नहीं हो सकतीं। पीठ ने कहा, "समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए आक्षेपित फैसले का कोई भी पारित संदर्भ रिव्यू का आधार नहीं हो सकता।" 

विभिन्न मिसालों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने रिव्यू पीटिशन्स को "छिपी हुई अपील" बनने से रोकने के लिए कई प्रमुख सिद्धांतों की समरी पेश की-

-रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि- यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है तो अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय को रिव्यू किया जा सकता है।

-केवल तभी जब ठोस और बाध्यकारी परिस्थितियां हों - न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम होता है, और उस सिद्धांत से हटना तभी उचित है जब ठोस और बाध्यकारी चरित्र की परिस्थितियां ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं।

-त्रुटियां स्वयं स्पष्ट होनी चाहिए- एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है।

-कोई दोबारा सुनवाई और सुधार नहीं- सीपीसी के आदेश 47 नियम एक के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, किसी गलत निर्णय को दोबारा सुनने और सुधारने की अनुमति नहीं है।

-रिव्यू छिपी हुई अपील नहीं- रिव्यू याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे "छिपी हुई अपील" नहीं बनने दिया जा सकता।

-निपटाए गए मुद्दों पर कोई एजिटेशन या फिर से बहस नहीं- रिव्यू की आड़ में, याचिकाकर्ता को उन सवालों पर फिर से बहस करने और दोबारा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिन्हें पहले ही संबोधित और तय किया जा चुका है।

-त्रुटि को केवल देखने से ही पहचाना जा सकता है- रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाए और इसके लिए उन बिंदुओं पर तर्क की किसी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जहां संभावित रूप से दो राय हो सकती हैं।

कानून में बदलाव या उसके बाद के फैसले कोई आधार नहीं- यहां तक कि कानून में बदलाव या उसके बाद किसी समन्वय या बड़ी पीठ के फैसले को भी रिव्यू का आधार नहीं माना जा सकता।

केस टाइटल: संजय अग्रवाल बनाम राज्य कर अधिकारी

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 939


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