'भेदभाव को स्वीकार करने के बाद भी समलैंगिक जोड़ों की रक्षा न करना अपने कर्तव्यों का त्याग': सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका

Update: 2023-11-02 11:16 GMT

सुप्रियो बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

चार याचिकाकर्ताओं (उदित सूद, सात्विक, लक्ष्मी मनोहरन और गगनदीप पॉल) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को स्वीकार करने के बावजूद उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं देने के फैसले को गलत ठहराया है। पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के न्यायालय के कर्तव्य से विमुख होने जैसा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया गया था।

पुनर्विचार याचिका में, यह तर्क दिया गया है कि निर्णय "रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटियों" से ग्रस्त है और "आत्म-विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण" है। न्यायालय मानता है कि राज्य की ओर से भेदभाव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इस भेदभाव को रोकने के लिए अगला तार्किक कदम उठाने में विफल रहता है।

पुनर्विचार याचिका में कहा गया है, "यह पता लगाना कि याचिकाकर्ता भेदभाव सह रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें भविष्य की शुभकामनाओं के साथ लौटा देना, न तो समलैंगिक नागरिकों के प्रति माननीय न्यायालय के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप है और न ही हमारे संविधान में विचार की गई शक्तियों के पृथक्करण के अनुरूप है।"

पुनर्विचार याचिकाकर्ता का तर्क है कि बहुमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिकार क्षेत्र को 'निष्प्रभावी' बनाता है,, जिसने यह माना है कि याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के साथ भेदभाव और उल्लंघन हो रहा है..। याचिका में तर्क दिया गया है, "हमारा संविधान मुख्य रूप से माननीय न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपता है, न कि प्रतिवादियों (राज्य) को।" है।

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की संविधान के भाग III के अनुरूप व्याख्या करने से इनकार

पुनर्विचार याचिकाकर्ता का तर्क है कि निर्णय में याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भेदभावपूर्ण है और इसके प्रावधानों को लिंग और यौन अभिविन्यास के प्रति तटस्थ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि LGBTQ+ समुदाय तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। बहुमत के फैसले ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि एसएमए के दायरे से गैर-विषमलैंगिक जोड़ों का बहिष्कार इसे भेदभावपूर्ण नहीं बनाता है।

2. विवाह का अधिकार देने के विकल्प में, समलैंगिक जोड़ों के लिए स‌िविल यूनियन के मौलिक अधिकार को मान्यता देने में विफलता

याचिका में आग्रह किया गया है कि न्यायालय को कम से कम समलैंगिक जोड़ों के सिविल यूनियन में प्रवेश करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और घोषित करना चाहिए। याचिका में सुझाव दिया गया है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15 और 16 या पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18 (एफ) के तहत समलैंगिक संबंधों के पंजीकरण की अनुमति देकर इसे क्रियान्वित किया जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि फैसले ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि कोई भी अनगिनत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शीर्ष अदालत से संपर्क नहीं कर सकता है। याचिका में कहा गया है, "यह दृष्टिकोण उस समृद्ध न्यायशास्त्र को पीछे ले जाता है, जिसे इस देश की अदालतों ने संविधान के भाग III पर विकसित किया है।"

3. समलैंगिक समुदाय के ख़िलाफ़ 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' की विशिष्ट मान्यता के बावजूद उचित राहत देने में विफलता

भले ही बहुमत के फैसले से पता चलता है कि राज्य का कानूनी ढांचा समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता है, यह इस तरह के भेदभाव को कम करने या कम करने के लिए कोई भी राहत देने से खुद को रोकता है।

4. यह घोषणा करना कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है

याचिकाकर्ता का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए बार-बार हस्तक्षेप किया है और हालिया फैसला न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसालों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है, "बहुमत के फैसले की पुनर्विचार जरूरी है क्योंकि यह भयावह घोषणा करने के लिए पूर्ववर्ती प्राधिकार की उपेक्षा करता है कि भारत का संविधान शादी करने, परिवार स्थापित करने या सिविल यूनियन बनाने के किसी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है।"

5. समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से गोद लेने का अधिकार देने में विफलता

पुनर्विचार याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि बहुमत के फैसले ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि किशोर न्याय अधिनियम अविवाहित जोड़ों को गोद लेने की अनुमति नहीं देता है; और सीएआरए विनियमन 5(3) प्रत्यायोजित कानून के क़ानून के दायरे से बाहर होने का मामला नहीं है।

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