राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, केस स्टेटस से अनजानः सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Update: 2021-02-17 05:42 GMT

सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया है और एससी वेबसाइट पर मामले की स्थिति स्वतः संज्ञान केस (आपराधिक) 2/2020 (सरदेसाई के खिलाफ दर्ज मामला) के "अनजाने में" रखी हुई दिखाई गई है।

यह भी कहा गया कि इसे स्थिति को ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई चल रही है।

इस रिपोर्ट के समय, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का केस स्टेटस सेक्शन काम नहीं कर रहा था।

मंगलवार शाम को रिपोर्ट में कहा गया कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ SMC (Crl) 2/2020 में आपराधिक अवमानना का एक ​​मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला पिछले साल न्यायपालिका के खिलाफ सरदेसाई द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स को लेकर आस्था खुराना द्वारा दायर की गई शिकायत से संबंधित है।

हालांकि सितंबर 2020 में, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस शिकायत पर आपराधिक अवमानना ​के मामले को ​शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था। एजी ने देखा था कि ट्वीट न्यायालय की अवमानना के लिए गंभीर नहीं थे।

उसके बाद, खुराना ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत 21 सितंबर, 2020 को दर्ज की गई थी।

9 फरवरी, 2021 को अटॉर्नी जनरल द्वारा इनकार करने के मद्देनजर एक आवेदन मुकदमा दायर करने की अनुमति के लिए दायर किया गया था। 13 फरवरी को मामला एसएमसी (Crl) 2/2020 नंबर के साथ सर राजदीप सरदेसाई पर दर्ज किया गया था।

अब, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की स्थिति "अनजाने में" दिखाई गई है और इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई चल रही है।

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