'छुट्टियों के दौरान मेरी अदालत में किसी भी सीनियर एडवोकेट को पेश होने की इजाज़त नहीं': जस्टिस विक्रम नाथ

Update: 2026-06-01 06:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि वह अदालत के आंशिक रूप से काम करने वाले दिनों के दौरान सीनियर एडवोकेट को अपनी अदालत में मौखिक रूप से किसी मामले का ज़िक्र करने या पेश होने की इजाज़त नहीं देंगे।

जब एक सीनियर एडवोकेट ने एक मामले का ज़िक्र करने की कोशिश की तो जस्टिस नाथ ने कहा,

"छुट्टियों के दौरान मेरी अदालत में सीनियर एडवोकेट को किसी मामले का ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं है।"

जस्टिस नाथ ने एडवोकेट मैथ्यूज़ नेदुमपारा को भी किसी मामले का ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि नेदुमपारा ने बताया कि वह 'डेज़िग्नेटेड सीनियर' नहीं हैं।

जस्टिस नाथ ने कहा,

"मेरी नज़र में, मिस्टर नेदुमपारा एक सीनियर हैं।"

सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने जस्टिस नाथ से यह कहते हुए अनुरोध किया कि वह इस नियम को कल (मंगलवार) से लागू करें कि सीनियर एडवोकेट को जस्टिस नाथ द्वारा लिए गए इस फ़ैसले के बारे में जानकारी नहीं थी।

जस्टिस नाथ ने कहा कि वह हर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस नियम का पालन करते आ रहे हैं।

दवे ने कहा कि जिन मामलों में सीनियर एडवोकेट पहले से पेश हो रहे थे, उन्हें पेश होने की इजाज़त दी जानी चाहिए।

दवे ने कहा,

"ये ऐसे मामले हैं, जिनमें पिछले हफ़्ते नोटिस जारी किया गया था। हमें पेश होने के लिए नियुक्त किया गया था।"

जस्टिस नाथ ने कहा कि यह फ़ैसला युवा वकीलों और 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' को अवसर देने के लिए लिया गया। दवे ने कहा कि दूसरी बेंच आज सीनियर एडवोकेट को पेश होने की इजाज़त दे रही हैं, और अनुरोध किया कि उन्हें एक मामले में पेश होने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वह पिछले हफ़्ते उस मामले में पेश हुए थे। हालांकि, जज ने अपना रुख नहीं बदला।

जस्टिस नाथ ने कहा,

"युवा वकीलों को आने दो। आंशिक रूप से काम करने वाले दिनों के दौरान मेरी अदालत में किसी भी सीनियर एडवोकेट को पेश होने की इजाज़त नहीं है।"

जब दवे ने कहा, "किसी को भी इस फ़ैसले के बारे में पता नहीं था," तो जस्टिस नाथ ने दोहराया कि हर छुट्टी के दौरान उनकी बेंच का यही तरीक़ा रहा है।

जस्टिस नाथ ने कहा,

"सबको पता है। पिछले 4 सालों से मैं इसका पालन कर रहा हूं। मिस्टर कोर्टमास्टर, कृपया सीनियर एडवोकेट को अदालत से बाहर जाने के लिए कहें।"

जस्टिस नाथ ने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े को भी एक मामले में पेश होने की इजाज़त नहीं दी और 'इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल' (मामले की जानकारी रखने वाले वकील) से अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा।

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