नीतीश कटारा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को पेरोल देने से इनकार किया

Update: 2019-11-04 06:52 GMT

2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सजायाफ्ता विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास को पेरोल देने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि विकास को 25 साल की सजा हुई है इसलिए वो इस दौरान पेरोल पाने का हकदार नहीं है।

हालांकि इस दौरान विकास यादव की ओर से कहा गया कि वो 17.5 साल से जेल में बंद है। उसे कभी भी इस दौरान पेरोल नहीं मिला है। ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा, " आपको 25 साल की जेल हुई है। मौलिक अधिकार बीच में कहां से आ गए। अपनी 25 साल की सजा पूरी कीजिए।

पैरोल के लिए दी थी अर्ज़ी

दरअसल विकास यादव ने चार हफ्ते के पैरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। दस मई को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अलावा दिल्‍ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

इस मामले में विकास यादव का कहना था कि वह 17 साल से जेल में बंद हैं। उसे पैरोल मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे आज तक पैरोल नहीं मिली है। विकास यादव ने 4 सप्ताह की पैरोल की मांग की थी।  

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