निर्भया केस : अभियोजन पक्ष ने फांसी टालने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

Update: 2020-02-01 10:42 GMT

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार के पटियाला हाउस कोर्ट के दोषियों की फांसी टालने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। 

अभियोजन की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि शुक्रवार को निचली अदालत ने ये मानते हुए सभी चार दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी कि इन्हें अलग- अलग फांसी नहीं दी जा सकती। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। ऐसे में अदालत का दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के चलते सभी दोषियों की फांसी टालने का फैसला सही नहीं है। याचिका में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

वहीं तिहाड़ जेल की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया कि राष्ट्रपति ने विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है जबकि तीसरे दोषी अक्षय कुमार सिंह ने अब दया याचिका लगाई है जो फिलहाल लंबित है। 

शुक्रवार को सभी दोषियों द्वारा सभी उपचार पूरे ना करने के चलते फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया था। अदालत ने अभियोजन की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें विनय को छोड़कर बाकी तीन दोषियों को फांसी देने की मांग की गई थी। 

गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा मुकेश की दया याचिका खारिज करने के बाद 22 जनवरी के लिए डेथ वारंट को रद्द कर 1 फरवरी की सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था। 

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