NEET-UG : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के प्राइवेट छात्रों के दाखिले में बाधा न डालें, सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को एनईईटी-यूजी उम्मीदवार के दाखिले में बाधा नहीं डालने का निर्देश दिया, जिसने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से एक निजी छात्र के रूप में 10+2 पाठ्यक्रम पास किया था।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।
एनईईटी-यूजी उम्मीदवार, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे काउंसलिंग के लिए एडमिट किया गया है, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह अपनी कक्षा 11 की मार्कशीट जमा करे। उसने दावा किया कि अन्य राज्य इस तरह की प्रस्तुतियां करने का आग्रह नहीं कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने एनआईओएस के वकील के साथ कहा कि 11वीं कक्षा की मार्कशीट उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि एनआईओएस का पाठ्यक्रम ऐसा है कि जब कोई छात्र 12वीं की परीक्षा देता है तो वह 11वीं की परीक्षा भी देता है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया,
"छात्र ने 11वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 11वीं और 12वीं में दो साल का निरंतर अध्ययन आवश्यक है। यह हाईकोर्ट के समक्ष नेशनल इंडियन ओपन स्कूल का स्टैंड है जहां वे कहते हैं कि यह अनिवार्य है कि प्रत्येक छात्र को दो साल के लिए नामांकित होना चाहिए। वह पास नहीं हुई है क्योंकि 11वीं का सर्टिफिकेट नहीं है।"
उन्होंने एनईईटी ब्रोशर में कोड 2 और कोड 2 में निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुरूप विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए ब्रोशर को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया।
"कोड 2: ओपन स्कूल से 10+2 पास करने वाले या निजी उम्मीदवारों के रूप में उम्मीदवार 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा 10+2 स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी अनुमन्य नहीं होगा।"
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्य सभी परीक्षाओं जैसे IIT ने NIOS छात्रों को स्वीकार किया।
पीठ ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी और कहा,
"याचिकाकर्ता के मार्क्स डिटेल्स से संकेत मिलता है कि उसने एनआईओएस से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसे पहले ही सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। हम एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के एडमिशन में गड़बड़ी नहीं की जाएगी।"
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"एनआईओएस को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने रुख के अनुसार 11वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी।"
केस टाइटल: सृष्टि नायक और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 26/2022