एमसीडी मेयर चुनाव : मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 24 घंटे में चुनाव की सूचना दी जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर चल रहे एक बड़े विवाद को खत्म करते हुए कहा कि नगर निगम के मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मनोनीत सदस्य डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में भी मतदान नहीं कर सकते। साथ ही मेयर का चुनाव डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले होना है।
कोर्ट ने आप नेता शैली ओबेरॉय की याचिका पर फैसला करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि दिसंबर 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे, लेकिन मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने को लेकर आप और बीजेपी के बीच विवाद के बाद मेयर के चुनाव ठप हो गए थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 (3) पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रशासक द्वारा नामित व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं है।
पीठ ने आदेश दिया,
"धारा 3(3)(बी)(1) के संदर्भ में नामित सदस्यों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने पर प्रतिबंध पहली बैठक में लागू होगा जहां महापौर और उप महापौर का चुनाव होना है।"
पीठ ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल और दिल्ली नगर निगम की इस दलील को खारिज कर दिया कि मनोनीत सदस्य वोट देने के हकदार हैं।
बेंच ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1. एमसीडी की पहली बैठक में महापौर पद के लिए शुरू में चुनाव होगा और उस चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
2. महापौर के चुनाव होने पर, महापौर उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नामित सदस्यों के मतदान करने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।
3. नगर निगम की पहली बैठक बुलाने की सूचना 24 घंटे के भीतर जारी की जाएगी। नोटिस में नगर निगम की पहली बैठक का संकेत होगा जिसमें महापौर का चुनाव होना है।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने के लिए डीएमसी अधिनियम की धारा 76 पर भी भरोसा किया कि महापौर और उप महापौर को सभी बैठकों की अध्यक्षता करनी होती है, इसलिए, तीन पदों (मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्य) के लिए एक साथ चुनाव कराना DMC अधिनियम के विपरीत है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शादान फरासत की सहायता से सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आर के साथ-साथ इसके मिररिंग प्रावधान- 1957 के डीएमसी अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार, नामित व्यक्ति वोट नहीं कर सकते।