विवाह आपसी प्रेम और स्नेह पर आधारित, नियम और शर्तों पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा, "विवाह आपसी प्रेम और स्नेह पर आधारित है न कि नियमों और शर्तों पर।"
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पति-पत्नी की जोड़ी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने सूचित किया कि वे विवाह संबंध को एक और मौका देना चाहते हैं।
हालांकि, पत्नी के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाए।
बेंच ने इस समय मध्यस्थता की आवश्यकता को बिल्कुल नहीं समझा।
जस्टिस शाह ने कहा,
“मध्यस्थता की क्या आवश्यकता है? पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ जाने को तैयार हो गए। फिर क्या जरूरत है? पिछली बार, हमने आपका सबमिशन रिकॉर्ड किया था और आपको समय दिया था। हमारा समय बर्बाद न करें, अपने फैसले के बारे में सुनिश्चित हों।"
नियम और शर्तों पर चर्चा करने के लिए एक मध्यस्थता सत्र की आवश्यकता होती है, वकील ने जवाब दिया।
जस्टिस रविकुमार ने पूछा,
“आप यह सुनिश्चित करने के लिए एक लिखित नियम और शर्तें चाहते हैं कि प्रत्येक दिन इसका अनुपालन किया जाता है या नहीं? हर दिन, आप इस पर गौर करेंगे? क्या पति ने शर्त नंबर 2 या 3 का पालन किया है?"
तब कोर्ट को बताया गया कि पति सऊदी अरब में काम करता है।
खंडपीठ ने टिप्पणी की,
“आपके मुवक्किल को सऊदी अरब जाना होगा। सीता-जी राम जी के साथ गई थीं, नहीं? सीता-राम का पालन करें।"
वह वहां जाने को तैयार है, वकील ने खंडपीठ को सूचित किया।
आखिरकार बेंच ने 6 फरवरी को पार्टियों के संयुक्त अनुरोध के कारण मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के पास भेज दिया और प्रतिवादी पति को वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति दी।
मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।