बॉम्बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया

Update: 2021-04-05 10:00 GMT

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ ही घंटे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर जांच समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा कि,

"यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का हित है। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद सीबीआई निदेशक आगे की कार्रवाई अपने विवेक पर करेगा।"

पीठ ने कहा कि सच का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है।

पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ मामले की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह का निस्तारण किया।सीबीआई जांच का आदेश विशेष रूप से अधिवक्ता जयश्री पाटिल की याचिका पर पारित किया गया।

कोर्ट ने कहा कि,

"हमने पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों को नोट किया है। अधिकांश बहस इस बात की है कि बार के क्रिस्टलीकरण में एफआईआर जयश्री पाटिल द्वारा दायर शिकायत के मद्देनजर विफल रही है।"

पीठ ने आगे कहा कि,

"हम डॉ. पाटिल से भी सहमत हैं कि जांच के लिए दिशा-निर्देशों जारी के लिए निर्देश देने की आवश्यकता है। देशमुख को गृह मंत्री होने पर पुलिस को कोई स्वतंत्र जांच नहीं दी जा सकती है।"

पीठ ने पूर्व मुंबई पुलिस कमीश्नर परम बीर सिंह द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका के बारे में कहा कि किसी भी उपयुक्त फोरम के समक्ष शिकायत करने के लिए स्वतंत्रता है।

खंडपीठ ने कहा कि "हमने जो आदेश दिया है इसके बाद कोई चिंता नहीं बची है। याचिकाओं का निपटारा किया गया है।"

इस्तीफा पत्र यहां पढ़ें:


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