लॉकडाउन तीसरा चरण : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों की अनुमति/रोक रहेगी, पढ़िए नए दिशा निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से अगले दो सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।
जोखिम रूपरेखा के आधार पर, क्षेत्रों को रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ मामलों में उल्लेखनीय छूट की अनुमति रहेगी।
जोन के लिए मानदंड
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के लिए मानदंड बनाए गए हैं।
ग्रीन जोन
अब तक शून्य पुष्टि मामलों वाले जिले होंगे, या, जिनमें पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं आया। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
वे जिले, जिन्हें न तो रेड और न ही हरे ग्रीन जोन के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी नए दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंध इस प्रकार हैं:
सभी क्षेत्रों में ये व्यापार/सेवा प्रतिबंधित रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन के सभी रूप - हवाई, मेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर-राज्य गमन।
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान।
होटल और रेस्तरां।
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम।
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन।
हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही के लिए चुनिंदा उद्देश्यों के लिए और एमएचए द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जाएगी।
गैर-आवश्यक उद्देश्यों के लिए सभी व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से 7 बजे के बीच कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत उचित आदेश जारी करेंगे।
सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य कारणों और अति आवश्यक उद्देश्य के अलावा घर पर रहेंगे।
ओपीडी और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी; हालाँकि, इन्हें कंटेटमेंट ज़ोन के भीतर अनुमति नहीं दी जाएगी।
रेड ज़ोन
रेड ज़ोन में, कंटेटमेंट ज़ोन के बाहर, पूरे देश में लगे प्रतिबंधित अलावा कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। य़े हैं :
साइकिल रिक्शा और ऑटोरिक्शा संचालित होना।
टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का चलना।
ज़िले के बाहर और ज़िले के अंदर बसों का चलना।
नाई की दुकानें, स्पा और सैलून
चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति की विशेष उद्देश्य के लिए आवाजाही की अनुमति है।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अर्थात सेज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, औद्योगिक सम्पदा और एक्सेस कंट्रोल के साथ औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है। अनुमति दी गई अन्य औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ हैं; उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है; आईटी हार्डवेयर का निर्माण; सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग; और, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ।
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ इन-सीटू निर्माण तक सीमित हैं (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।
शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है। हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है।
केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है।
निजी कार्यालय घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ, आवश्यकता के अनुसार 33% की वर्कफोर्स तक से काम कर सकते हैं।
सभी सरकारी कार्यालय पूरी स्ट्रेंग्थ से उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य कर सकते हैं। हालांकि, रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी; सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और सेवाएं शामिल हैं
ऑरेंज ज़ोन
ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों के ज़िले के बाहर जाने के लिए विशेष उद्देश्य के लिए अनुमति दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे।
ग्रीन जोन
ग्रीन ज़ोन में, पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। हालांकि, बसें 50% बैठने की क्षमता के साथ चल सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता तक चल सकती हैं।
अन्य गतिविधियां, जिनकी अनुमति है
सभी माल यातायात की अनुमति दी जाएगी है। कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार के अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जो इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमत हैं।
हालाँकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, और COVID-19 के प्रसार को रोककर रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, अनुमत गतिविधियों में से केवल चुनिंदा गतिविधियों को ही अनुमति दे सकते हैं।
3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशानिर्देशों के तहत संचालित गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग / ताजा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
गृहमंत्रालय के दिशा निर्देश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें