अगर एनजीटी में अपील दाखिल करने की परिसीमा के अंतिम दिन अवकाश है तो क्या अपील अगले कार्यदिवस पर दाखिल हो सकती है ? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

Update: 2023-01-29 07:54 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 जनवरी) को एनजीटी अधिनियम की धारा 16 की व्याख्या पर विचार-विमर्श किया, जहां तक अपील दायर करने की परिसीमा अवधि का संबंध है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठा कि यदि एनजीटी में अपील दायर करने की समय सीमा की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश के दिन है तो क्या होगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों से संबंधित एक मामले में यह सवाल सामने आया। याचिकाकर्ता दो मामलों में नॉन- सूटेड यानी गैर-वाद ( मुकदमे से बाहर) हो गए थे। पहले मामले में, वे गैर- वाद हुए क्योंकि उन्होंने परिसीमा अवधि की समाप्ति के एक दिन बाद अपील दायर की थी क्योंकि अपील दायर करने का अंतिम दिन रविवार था। दूसरे मामले में, छुट्टियों के कारण हुई हस्तक्षेप अर्जी के कारण, फिर से खुलने के पहले दिन अपील दायर की गई थी, जो फिर से परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद थी।

एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, आदेश के 30 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। यह आगे जोड़ती है-

"बशर्ते कि ट्रिब्यूनल, अगर यह संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उसे इस धारा के तहत 60 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।"

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रावधान को सुनने के बाद पूछा,

"यदि यह 60वें दिन तक दायर की जाती है, तो क्या इसे लिया जाना चाहिए? हां। लेकिन यदि 60वें दिन अवकाश है, तो क्या किया जाएगा? आप अपील दायर करने के लिए एक पक्ष का अधिकार छीन लेते हैं?"

एएसजी केएम नटराज ने जवाब दिया कि सीमा अवधि 60 दिनों की थी और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"यदि 60वां दिन अवकाश नहीं था, तो वे इसे 60वें दिन दायर कर सकते थे। लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि 60वां दिन अवकाश है, उस मामले में, अपील केवल 59 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। इसलिए, उस अर्थ में, क्या हम उस अवधि को कम नहीं कर रहे हैं जिसे विधायिका ने अपील दायर करने के लिए परिकल्पित किया है?

"एएसजी केएम नटराज ने अपने रुख का बचाव करना जारी रखा और कहा कि व्याख्या के बावजूद, परिसीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि उक्त सीमा को भी कम नहीं किया जा सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा-

"परिणाम यह है कि 60वां दिन अवकाश के दिन पड़ता है- आवश्यक परिणाम यह है कि यद्यपि क़ानून कहता है कि यह 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुमति नहीं दे सकता है, इसे आगे 59 दिनों से अधिक की अवधि के रूप में पढ़ना होगा यदि 60वां दिन छुट्टी है... मान लीजिए कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक पिछले दिन रात 11 बजे घोषित किया जाता है, एक व्यक्ति जो अन्यथा अपील दायर करने के लिए तैयार था, वह गैर- वाद हो जाता है।"

सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "इसका एकमात्र जवाब ई-फाइलिंग है, जिसका मैं प्रबल समर्थक हूं।"

याचिकाकर्ता की वकील सीनियर एडवोकेट अनीता शेनॉय ने तर्क दिया कि एक परिदृश्य है जहां परिसीमा के अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश है, अपील दायर करने के लिए एक असंभवता का गठन किया गया था और इसका उपयोग मुकदमेबाज के खिलाफ नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि एनजीटी अधिनियम की धारा 16 के तहत परिसीमा अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन करने का कारण उन परिदृश्यों को समायोजित करना था जहां वादी छुट्टियों जैसी स्थितियों के कारण अपील दायर नहीं कर सकते थे। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद वादियों को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए इसी तरह के तर्क को अपनाया जाना चाहिए, यदि परिसीमा अवधि की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश थी।

यह भी रेखांकित किया गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, जहां निर्धारित अवधि उस दिन समाप्त होती है जब अदालत बंद होती है, उस दिन मामला दायर किया जा सकता है जब अदालत फिर से खुलती है।

मामले में फैसला सगुफा अहमद व अन्य बनाम अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2021) 2 SCC 317, जिसमें कहा गया था कि कोविड के कारण परिसीमा का विस्तार करने वाले स्वत: संज्ञान से दिए गए आदेशों में वह अवधि नहीं थी, जिस अवधि तक क़ानून द्वारा प्रदत्त विवेक के प्रयोग में देरी को माफ़ किया जा सकता है, पर भी संक्षिप्त सुनवाई के दौरान चर्चा की गई।

मामले की सुनवाई अब 1 फरवरी 2023 को होगी।

केस: समता बनाम भारत संघ और अन्य। | सीए सं. 3415-3416/2020 XVII

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