कृष्ण जन्मभूमि | सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की याचिका पर फैसला करने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ा

Update: 2023-09-22 14:40 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी प्रश्न निर्णय लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़े जाएंगे, जिसने हाल ही में भूमि संबंधी विभिन्न राहतों की मांग वाले वि‌भिन्न मुकदमों का एक समूह अपने पास स्थानांतरित कर लिया है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें स्थानीय अदालत को एक उत्तर प्रदेश के मथुरा में मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए दायर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट के जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने आदेश VII नियम 11 के तहत सुनवाई योग्य ‌होने के आधार पर याचिका को खारिज करने के लिए मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन पर पहले विचार करने के सिविल जज के फैसले को बरकरार रखा।

आज की सुनवाई के दौरान, ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने बताया कि मार्च में सिविल जज ने ट्रस्ट की याचिका पर पहले चुनौती सुनने के लिए मस्जिद समिति के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया, जिससे भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन की अनुमति मिल गई। ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट को सिविल कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाले पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था।

भाटिया ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमों के हस्तांतरण के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट को यह आदेश पारित करने से रोका गया था।

जवाब में, जस्टिस कौल ने बताया कि सिविल जज का आदेश मुकदमों को स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से पहले आया था। जज ने कहा, इसलिए ट्रायल कोर्ट के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है।

साथ ही, जज ने मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के बाद भी, ट्रायल कोर्ट के 31 मार्च के आदेश के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

स्थानांतरण आदेश का परिणाम यह हुआ कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया न्यायालय या 'ट्रायल कोर्ट' बन गया। इस पर गौर करते हुए जस्टिस कौल ने कहा, ''स्थानांतरित अदालत पुनरीक्षण अदालत नहीं हो सकती।''

भाटिया ने पीठ से पूछा, ''अजीब परिस्थितियों में क्या यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ट्रस्ट इस याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है ताकि मैं अधर में न रह जाऊं और उपचार से वंचित न रह जाऊं?''

इस बिंदु पर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से पेश वकील तस्नीम अहमदी ने पीठ को सूचित किया कि हाईकोर्ट के स्थानांतरण आदेश को एक विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी गई थी।

दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमे के लंबित होने के मद्देनजर अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए खुले रहेंगे।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस कौल ने कहा-

"ट्रांसफर होने से पहले ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रायल कोर्ट के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट करेगा और प्रथम दृष्टया न्यायालय बन जाएगा। ऐसी स्थिति में, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि उक्त अदालत को ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अदालत भी होना चाहिए। 

मामलों के स्थानांतरण का क्या परिणाम होगा - क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 9 से संबंधित अन्य मुकदमों में दायर कार्यवाही पहले तय की जानी चाहिए, क्या इस मुकदमे को उन कार्यवाहियों का इंतजार करना चाहिए - क्या मामले के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, हमें लगता है कि हमें अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से अंतराल में, क्योंकि बड़े पैमाने पर कई मुद्दे हैं जो प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं। हम प्रतिवादी की इस दलील पर भी ध्यान देते हैं कि स्थानांतरण आदेश के खिलाफ, इस अदालत के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है। इस प्रकार, हमने ऊपर जो देखा है वह उस विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। उपरोक्त शर्तों के तहत याचिका खारिज की जाती है।"

मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया, "इसे किसी निर्देश के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि हाईकोर्ट पहले आदेश XXII के तहत आवेदन पर फैसला करेगा।"

जस्टिस कौल ने आश्वासन दिया, "क्या हमने ऐसा कहा है? हमने केवल यह कहा है कि इस पर निर्णय लेना हाईकोर्ट का काम है।"


केस डिटेलः श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट बनाम साही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18551/2023

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