'अवनी' बाघिन को मारने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मारने वालों को पुरस्कार देने पर महाराष्ट्र अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया

Update: 2021-02-10 10:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव विकास खड़गे आईएएस और आठ अन्य को 2018 में यवतमाल जिले में एक वयस्क बाघिन अवनी को मारने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वन्यजीव शोधकर्ता संगीत डोंगरा द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पुरस्कार दिया गया था।

डोंगरा ने यह भी दावा किया कि वन अधिकारियों ने 'अवनी' को एक निराधार आरोप में मार दिया कि 13 व्यक्तियों की हत्या करने वाली ये बाघिन आदमखोर जानवर थी।

डोंगरा ने प्रस्तुत किया कि बाघिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि वह आदमखोर नहीं थी।

इस बिंदु पर, सीजेआई ने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जानना संभव है कि कोई जानवर आदमखोर था या नहीं।

डोंगरा ने स्पष्ट किया,

"आदमखोर जानवरों में 6 महीने तक उनके पेट, आंतों में इंसानों के बाल, नाखून, दांत होंगे। उसके शरीर में कोई भी मानव अवशेष नहीं मिला।"

हालांकि, पीठ इससे असंतुष्ट लग रही थी और इस मामले पर अधिक स्पष्टता की मांग की। पीठ ने डोंगरा को आधिकारिक सामग्रियों को रिकॉर्ड में देने के कहा ताकि ये दिखाया जा सके कि मानव दांत, नाखून, बाल आदि 6 महीने की अवधि के लिए पशु की आंत में रहेंगे और इस तरह के कण 'अवनी' के शरीर के भीतर नहीं पाए गए।

इसी समय, पीठ ने कहा कि याचिका में अदालत के आदेशों के उल्लंघन के संबंध में एक "महत्वपूर्ण बिंदु" उठाया, जो जंगली जानवरों को मारने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने पर रोक लगाता है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'अवनी 'को मारने की अनुमति दी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर' टी 1' के रूप में जाना जाता था, अगर उसे बेहोश करने का प्रयास विफल जाता है तो।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि टी 1' की मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पुरस्कार या प्रोत्साहन घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

नवंबर 2018 में रात भर चले ऑपरेशन के बाद बाघिन को मार दिया गया। बाघिन के खात्मे की कई वन्य जीवन कार्यकर्ताओं ने निंदा की, जिन्होंने इसे 'राज्य प्रायोजित नकली मुठभेड़' करार दिया।

Tags:    

Similar News