न्यायमूर्ति यूयू ललित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

Update: 2021-05-18 05:02 GMT

सीजेआई यूयू ललित

भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यूयू ललित को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

उपरोक्त आदेश के बारे में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है,

"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।"

न्यायमूर्ति ललित ने जून, 1983 में एक वकील के रूप में प्रैक्रिट शुरू की और दिसंबर, 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। उन्होंने जनवरी, 1986 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में स्थानांतरित कर ली।

उन्हें अप्रैल, 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

उन्हें 13 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

वह 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे।

एनएएलएसए के बारे में

एनएएलएसए (नालसा) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं।

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