जल जीवन मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन शोधन (PMLA) मामले में कांग्रेस नेता व राज्य के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत प्रदान की।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने महेश जोशी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि महेश जोशी पिछली कांग्रेस सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं विकास विभाग के मंत्री रहे हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार किया।
ED का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत टेंडर वितरण में अवैध तरीके से सह-आरोपी महेश मित्तल और पदमचंद को लाभ पहुंचाया गया, जिसके जरिए करीब 50 लाख रुपये की राशि की धन शोधन गतिविधि हुई और लगभग 2 करोड़ रुपये की रकम की हेराफेरी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जोशी को जमानत दिए जाने का आदेश पारित किया।