अगर अनुच्छेद 21ए को हकीकत में बदलना है तो वंचित बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वंचित छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की जरूरतों को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार एक वास्तविकता बन जाए।
कोर्ट ने एक आदेश में कहा,
"अगर अनुच्छेद 21ए को हकीकत में बदलना है, तो वंचित वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की जरूरतों को नकारा नहीं जा सकता।"
दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ 'एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया गया। इसमें स्कूल प्रबंधन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को वंचित समूह (डीजी) ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करने के लिए फीस गैजेट्स और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्राइवेट स्कूलों को जुर्माना की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक पूर्व याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह योजना के साथ सामने आए और इसे अदालत के सामने पेश करे।
न्यायालय ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम के तहत धन उपलब्ध कराने की अपनी समवर्ती जिम्मेदारी को देखते हुए इस पहलू पर राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करेगी।
अदालत ने कहा,
"हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मामले को तत्काल आधार पर निकट समन्वय में उठाएं और एक यथार्थवादी और स्थायी समाधान निकालें।"
पीठ ने अपने आदेश में इस प्रकार नोट किया:
"दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस एसएलपी में 18 सितंबर, 2020 के अपने फैसले से उस मामले को निपटाया जो छोटे बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित और वंचित समूहों, निजी गैर-सहायता प्राप्त/सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से संबंधित है कि 25% डीजी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साधन होना चाहिए कि जब महामारी के दौरान जब देश भर के स्कूल ऑनलाइन शिक्षा का अनुसरण कर रहे थे तब भी वे एक समान प्लेटफॉर्म पर हों।"
कोर्ट ने आगे कहा,
"दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि एक बार समकालिक फिजिकल शिक्षा प्रदान करने के तरीके के रूप में वास्तविक समय की शिक्षा, निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूलों को धारा तीन (2) और 12(1)(सी) के मद्देनजर चुना गया। आरटीई अधिनियम की धारा 12 (2) के मद्देनजर राज्य से प्रतिपूर्ति के अधीन, डीजी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त में इष्टतम कॉन्फ़िगरेशन और इंटरनेट पैकेज के गैजेट और उपकरण की आपूर्ति करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को दिल्ली सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी और उस पर 10 फरवरी, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। वर्तमान एसएलपी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की समिति द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। चूंकि दिल्ली सरकार द्वारा पहले दायर की गई याचिका भी लंबित है, तो हम यहां नोटिस जारी करते हैं और इस वर्तमान एसएलपी को पिछली याचिका के साथ टैग करते हैं।
पीठ ने जारी रखते हुए कहा,
"यहां उठाए गए मुद्दे को शीघ्र समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि महामारी के घटते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को धीरे-धीरे फिर से खोलना होगा। हालांकि, ईडब्ल्यूएस / डीजी के लिए ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच के साथ-साथ पर्याप्त कंप्यूटर-आधारित उपकरण प्रदान करने की आवश्यकता है। महामारी में जैसे-जैसे स्कूलों ने छोटे बच्चों के संपर्क से बचने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख किया, डिजिटल विभाजन ने गंभीर परिणाम उत्पन्न किए। ईडब्ल्यूएस / डीजी बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा नहीं लेने या यहां तक कि बीच में छोड़ने के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच की कमी के कारण गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन ने अदालत में यह दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उपकरण और इंटरनेट पैकेज प्रदान करने की लागत वहन करने का निर्देश देते हुए उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की मांग करने के लिए छोड़ दिया। इस कार्रवाई के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है। साथ ही, छोटे बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाधान सामाजिक स्तर पर पर्याप्त सुविधाओं के लिए सरकार के सभी स्तरों पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों की कमी वाले लोगों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित न किया जा सके। अन्यथा, आरटीई के तहत गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस को अन्य छात्रों के साथ विलय करने का उद्देश्य विफल हो जाता है। यदि अनुच्छेद 21ए को वास्तविकता बनना है, तो वंचित वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने की जरूरतों को नकारा नहीं जा सकता है।"
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को उपरोक्त निर्देशों के अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवश्यक प्रशासनिक निर्देश की मांग कर सकती है ताकि पहले की एसएलपी और तत्काल याचिका को एक साथ सूचीबद्ध किया जा सके।
पीठ ने कहा,
"भारत के 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के सबसे कम उम्र के नागरिकों के लिए एक व्यावहारिक समाधान पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के हकदार हैं।"
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि तत्काल कार्यवाही में न केवल गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल बल्कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं।
केस शीर्षक: एक्शन कमेटी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बनाम सभी के लिए न्याय | एसएलपी (सी) संख्या 4351/2021