सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-03-03 03:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि उच्चतम बोली या उच्चतम बोली लगाने वाले की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में की जाती है जिसमें नीलामी आयोजित की गई है।

अदालत ने यह भी कहा कि अदालत को निविदाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसमें पर्याप्त जनहित शामिल न हो या लेनदेन दुर्भावनापूर्ण न हो। अदालत ने कहा कि संविदात्मक और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम के साथ किया जाना चाहिए।

दरअसल तहसीलदार सेल्स, मलेरकोटला ने एक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की और केवल तीन बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया और मेहर दीन की बोली 3,90,000 / - रुपये की उच्चतम बोली थी। जिसे तहसीलदार ने प्रोविज़नल बोली रूप से स्वीकार कर लिया था। बाद में, सक्षम प्राधिकारी (बिक्री आयुक्त) ने इस आधार पर पुन: नीलामी का आदेश दिया कि सार्वजनिक संपत्ति का उचित प्रचार नहीं किया गया है और वर्तमान बोली अपर्याप्त है। अंतत: वित्तीय आयुक्त राजस्व, पंजाब ने इस आदेश को बरकरार रखा। इन आदेशों के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को बिक्री की पुष्टि करने का निर्देश दिया।

अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि पंजाब पैकेज डील प्रॉपर्टीज ( डिस्पॉजल) नियम, 1976 के अध्याय III की योजना यह स्पष्ट करती है कि भले ही नीलामी उच्चतम बोली लगाने वाले तक सार्वजनिक पूरी कर ली गई हो, पुष्टि होने तक कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन, उन्हें पत्र जारी नहीं किया जाता है कि ये मानते हुए कि उच्चतम बोली की स्वीकृति प्रोविज़नल है। इसलिए कोर्ट ने कहा:

"इस न्यायालय ने कई मामलों में सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की जांच की है और यह बार-बार बताया गया है कि राज्य या प्राधिकरण जिसे संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य माना जा सकता है, बाध्य नहीं है कि उच्चतम बोली स्वीकार करें।

उच्चतम बोली या उच्चतम बोलीदाता की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में की जाती है जिसमें नीलामी की गई है।

वर्तमान मामले में, नियमावली, 1976 की योजना के अध्याय III के नियम 8(1)(एच) के तहत विचार किए गए वैधानिक प्रावधानों के आधार पर और शर्तों के संदर्भ में सार्वजनिक नीलामी के लिए अधिसूचित नीलामी नोटिस से भी प्रतिवादी को कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था।"

अदालत ने तब निविदाओं/सार्वजनिक नीलामी के मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

- प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही, राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए विस्तार प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, अवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य के आरोप न्यायालयों के लिए क्षेत्राधिकार ग्रहण करने और ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे।

- हाईकोर्ट को निविदाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि पर्याप्त सार्वजनिक हित शामिल न हो या लेन-देन दुर्भावनापूर्ण न हो।

-राज्य और उसके उपक्रमों से जुड़े अनुबंधों में न्यायिक हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए अत्यधिक जनहित की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और अनुबंधों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को मुख्य रूप से इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है।

-न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते जहां मनमानी, तर्कहीनता, अतार्किकता, दुर्भावना और पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन साथ ही, न्यायालयों को बहुत संयम के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विशेष रूप से संविदात्मक और वाणिज्यिक मामलों में।

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा:

यह एक स्थापित कानून है कि उच्चतम बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है और दी गई परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में, हाईकोर्ट को कार्यपालिका की राय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जो विषय पर कार्य कर रहा था, जब तक कि निर्णय पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो, और हाईकोर्ट के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अपील की अदालत की तरह बैठने के लिए खुला नहीं था और विशेष रूप से उन मामलों में जहां निविदा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इसकी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है, इसलिए, अन्यथा हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए।

हेडनोट्स

सार्वजनिक नीलामी - उच्चतम बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है - राज्य या प्राधिकरण उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम बोली या उच्चतम बोली लगाने वाले की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की अलग-अलग संदर्भ में जांच करने के लिए हमेशा प्रोविज़नल होता है जिन स्थितियों में नीलामी आयोजित की गई है। (पैरा 18,26)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 - संविदात्मक/वाणिज्यिक/निविदाओं/सार्वजनिक नीलामी मामलों में न्यायिक समीक्षा- हाईकोर्ट को निविदाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि पर्याप्त जनहित शामिल न हो या लेन-देन दुर्भावनापूर्ण न हो - प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है - राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए विस्तार दिया जाना चाहिए। हालांकि, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य के आरोप न्यायालयों के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे - इस विषय पर कार्य कर रही कार्यपालिका की राय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि निर्णय पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो। (पैरा 19 -26)

सारांश: हाईकोर्ट के खिलाफ अपील में उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में नीलामी की पुष्टि करने से इनकार के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया - अनुमति दी गई - हाईकोर्ट को इस विषय पर काम कर रहे कार्यकारी की राय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जब तक कि निर्णय पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न हो, और यह हाईकोर्ट के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर अपील की अदालत की तरह बैठने के लिए खुला नहीं है और विशेष रूप से उन मामलों में जहां निविदा जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपनी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है, इसलिए , अन्यथा हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए।

केस: पंजाब राज्य बनाम मेहर दीन | 2009 की सीए 5861 | 2 मार्च 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 235

पीठ: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक

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