हल्द्वानी बेदखली मामला :सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई करेगा

Update: 2023-01-04 07:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसके आधार पर हल्द्वानी में तोड़फोड़ की गई।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख किया।

एडवोकेट भूषण ने यह उल्लेख करते हुए कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका गुरुवार को सूचीबद्ध है, अपनी याचिका को भी इसके साथ टैग करने का अनुरोध किया।

उन्होंने अनुरोध किया,

"इस मामले से मिलता-जुलता एक मामला है जिसे कल सूचीबद्ध किया गया है। यह वह मामला है जहां हल्द्वानी में 5000 से अधिक घरों को तोड़ा जा रहा है। कृपया मेरे मामले को उनके साथ टैग करें।"

बेंच ने अनुरोध पर सहमति जताई और सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया जिस पर कल (5 जनवरी 2023) सुनवाई होगी।

यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों से संबंधित है, जिन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के बाद खाली करने का नोटिस दिया जाएगा और क्षेत्र खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा।

Tags:    

Similar News