गुजरात दंगे: जिन लोगों ने सहयोग किया, उन्हें ऊंचे पद दिए गए; एसआईटी प्रमुख आरके राघवन उच्चायुक्त बनाए गए- सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Update: 2021-11-11 07:03 GMT

गुजरात दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईटी प्रमुख आरके राघवन बाद में उच्चायुक्त नियुक्त किया गए।

सिब्बल ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष कहा,

"वे सभी लोगों सहयोगी थे, बाद में उन्हें ऊंचे पद दिए गए। राघवन को एंबेसडर बनाया गया था।"

सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन को अगस्त 2017 में साइप्रस का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।

सिब्बल ने यह भी उल्लेख किया कि अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त पीसी पांडे, जो शुरू में मामले के आरोपी थे, बाद में गुजरात के डीजीपी बने।

उन्होंने कहा,

"आरोपी से डीजीपी तक का सफर निराशाजनक है।"

सुनवाई के चौथे दिन सिब्बल ने एसआईटी की कथित चूक के बारे में विस्तार से बताना जारी रखा।

उन्होंने कहा,

"यदि आप एक संभावित आरोपी के बयान को स्वीकार करते हैं, तो अगर कोई जांच नहीं होती है तब आपकी विशेष जांच टीम केवल "एसआईटी" है। यह केवल बैठी रही।"

यह याद दिलाते हुए कि एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्थानीय पुलिस में विश्वास की कमी व्यक्त करने के बाद किया गया था, सिब्बल ने कहा कि एसआईटी के निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत थे।

उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को ही हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन एसआईटी का निष्कर्ष यह था कि कोई हिंसा या आगजनी नहीं हुई थी।

सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने इस बात की जांच नहीं की कि अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने यह क्यों कहा कि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण हुआ था, जबकि इसके विपरीत तथ्य थे।

सिब्बल ने कहा,

"आयुक्त क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। आयुक्त क्या कर रहा था यह हम जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्यों कर रहा था। इसकी जांच होनी थी। वह दिन भर अपने कार्यालय में बैठा था, वह कुछ नहीं कर रहा था। वे पूरे समय कार्यालय में थे , बाहर नहीं गए और आरोपी के साथ तीन बार बातचीत की। यह निंदनीय है। एसआईटी ने इसकी कोई जांच नहीं की है। एक आरोपी के रूप में वह (पांडे) गुजरात के डीजीपी बने। आरोपी से डीजीपी तक का सफर थोड़ा विचलित करने वाला है। उसने कहा कि वह कुछ नहीं जानता।"

विहिप के लोग लोक अभियोजकों के पास ले जा रहे थे और लोक अभियोजक इस तरह की बातचीत को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन एसआईटी ने उन पहलुओं की जांच नहीं की।

सिब्बल ने जोर देकर कहा,

"एसआईटी ने अपना काम नहीं किया। यह एक जांच नहीं बल्कि एक सहयोगी अभ्यास था। मुझे व्यक्तियों से कोई सरोकार नहीं है, मैं प्रक्रिया से चिंतित हूं। यह सुरक्षा का कार्य है, जांच के लिए प्रतिबद्धता नहीं है।"

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