ब्रेकिंग- ‘मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता’: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-01-03 05:35 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) पहले से बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित आधार संपूर्ण हैं।

कोर्ट ने यह फैसला 4:1 बहुमत के साथ सुनाया। पांच जजों की संविधान पीठ में केवल एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया। 

जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी ट रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई की।

कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से कहा कि मंत्री द्वारा दिए गए बयान, भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए जाने योग्य हों, को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जस्टिस बी.वी.नागरत्ना ने इस पर सहमति जताई कि अनुच्छेद 19(2) के तहत आधारों के अलावा बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है, तो ऐसे बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, अगर मंत्रियों के बयान छिटपुट टिप्पणियां हैं जो सरकार के रुख के अनुरूप नहीं हैं, तो इसे व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा दिए गए सभी बयानों का इलाज करना विवेकपूर्ण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एक नागरिक को नुकसान होता है।"  

उन्होंने घृणा फैलाने वाले भाषणों के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि हालांकि अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकार संवैधानिक अदालतों में क्षैतिज रूप से लागू नहीं हो सकते हैं, हालांकि, नागरिकों के लिए सामान्य कानून उपचार उपलब्ध हैं।

हालांकि, जज ने सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा अपमानजनक या कटु बयानों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने में अनिच्छा व्यक्त की, यह कहते हुए कि यह संसद के समक्ष रखने का मामला है।

पूरा मामला क्या है?

बुलंदशहर की एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि राज्य के मंत्री और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व (आजम खान) ने पूरी घटना को "केवल राजनीतिक साजिश और कुछ नहीं" के रूप में करार दिया था।बाद में, आजम खान ने सामूहिक बलात्कार को "राजनीतिक साजिश" कहने के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अदालत ने बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था।

साल 2017 में अटॉर्नी जनरल, के के वेणुगोपाल द्वारा तैयार कानून के चार सवाल इस प्रकार थे -

1. क्या अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 19(2) के तहत पहले से ही उल्लिखित प्रतिबंधों को छोड़कर पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है,? यदि हां, तो किस हद तक ?

2. क्या अनुच्छेद 19(1)(ए) पर अधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यदि यह उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है?

3. क्या अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 12 के अनुसार 'राज्य' की परिभाषा के तहत शामिल ना किए गए व्यक्तियों और निजी निगमों के खिलाफ लागू किया जा सकता है?

4. क्या राज्य वैधानिक प्रावधानों के तहत व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है?

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/can-greater-restrictions-be-imposed-on-freedom-of-speech-of-ministers-supreme-court-constitution-bench-to-hear-on-nov-15-210469

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