राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शिवसेना विवाद की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Update: 2023-02-16 09:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 फरवरी 2023) को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूहों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। बेंच के सामने विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों की दलीलों के बाद, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से दलीलें रखने की मांग की।

"हमारे पास दो दलीय प्रणाली नहीं है। भारत बहुदलीय लोकतंत्र है। बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब है कि हम गठबंधन के युग में हैं। गठबंधन दो प्रकार के होते हैं - चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव के बाद गठबंधन। चुनाव के बाद आमतौर पर गठबंधन संख्या को पूरा करने के लिए अवसरवादी गठबंधन होता है। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन एक सैद्धांतिक गठबंधन है। दो राजनीतिक दलों - भाजपा और शिवसेना के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन था। जैसा कि किहोतो कहता है, जब आप मतदाता के सामने जाते हैं, तो आप एक उम्मीदवार के रूप में नहीं जाते हैं बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि के रूप में , जो जाकर कहेगा, यह हमारा साझा विश्वास है, हमारा साझा एजेंडा है। मतदाता व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि उस विचारधारा या राजनीतिक दर्शन के लिए वोट करता है जिसे पार्टी प्रोजेक्ट करती है। हम 'हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द सुनते हैं। यहां, अस्तबल के नेता (उद्धव ठाकरे) ने उन लोगों के साथ सरकार बनाई, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा (कांग्रेस और एनसीपी) और एक विशेष पार्टी के खिलाफ मतदाताओं द्वारा एक नकारात्मक वोट दिया गया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीच में कहा,

"राज्यपाल को यह सब कहते हुए कैसे सुना जा सकता है? सरकार के गठन पर, राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं? जब वे सरकार बनाते हैं, तो राज्यपाल को विश्वास मत देने के लिए कहा जाता है ... हम केवल यह कह रहे हैं कि राज्यपाल को राजनीतिक अखाड़ा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए।"

सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि वह तथ्यों के साथ अपने तर्कों को केवल यह दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि नबाम रेबिया एक सही निर्णय था, संदर्भ की आवश्यकता के बिना।

उन्होंने कहा कि दो संवैधानिक अधिकार जो इस मामले में उत्पन्न हुए- ए. निर्वाचित व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी विधायक की और; बी..विवेक का अधिकार।

उन्होंने कहा,

"विवेक का अधिकार इन प्रावधानों (10वीं अनुसूची) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिया गया अधिकार है। यदि आपको विवेक के अधिकार का प्रयोग करने वाली वैध असहमति के मामले में भी अयोग्य घोषित करने की शक्ति स्पीकर को छोड़नी है, तो संभवत: आपको ऐसी चुनौतियों पर फिर से विचार करना होगा।"

इस मौके पर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बीच में कहा,

"राज्यपाल यह सब कैसे कह रहे हैं? या तो उनके बयान को राज्यपाल की दलील के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। हम इसे स्वीकार करेंगे।"

इस पर एसजी मेहता ने कहा,

"नहीं, ये मेरी प्रस्तुतियां हैं।"

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल संतुष्ट नहीं हुए और कहा,

"उनके पास स्वतंत्र स्थिति नहीं हो सकती है, राज्यपाल से स्वतंत्र। वह राज्यपाल के लिए बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बहस कर रहा हूं। किस क्षमता में? यह उचित नहीं है। क्योंकि अगर मैं "अंतरात्मा" पर बात करना शुरू करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को लोगों को खरीदने का मौलिक अधिकार है। क्या उस सत्ता में पार्टी के पास यह अधिकार है?"

पीठ ने हस्तक्षेप किया और एसजी मेहता को अपनी प्रस्तुतियां सीमित रखने और अपनी प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा।

एसजी मेहता ने यह कहते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं,

"पार्टी के 55 निर्वाचित व्यक्तियों में से 40 लोग चाहते हैं कि स्पीकर चले जाएं। लेकिन स्पीकर कहते हैं, और सीएम कहते हैं कि कोई अयोग्यता नहीं थी ... दसवीं अनुसूची वास्तविक असंतोष को दबाने का हथियार नहीं है, बल्कि असैद्धांतिक दल-बदल को नियंत्रित करने का हथियार है।यह बेलगाम शक्ति सदन के नेता की जवाबदेही, विधायकों के प्रति जवाबदेही छीन लेती है। वे अपनी अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते।"

बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।

मामले में विचार करने के लिए मुद्दे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की 3-न्यायाधीशों की पीठ, जिसने याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा था, ने विचार के लिए निम्नलिखित 11 मुद्दों को तैयार किया था -

ए. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची दस के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है;

बी. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो;

सी. क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर स्पीकर के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाए ?

डी. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है?

ई. यदि स्पीकर का यह निर्णय कि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

एफ. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है? (जो अयोग्यता की कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी में "विभाजन" हुआ )

जी. विधायी दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है?

एच. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?

आई. क्या इंट्रा-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? इसका दायरा क्या है?

जे. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

के. किसी पार्टी के भीतर एकपक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है।

संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं की पृष्ठभूमि

ए. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है और भरत गोगावाले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर को इस मामले में अयोग्यता याचिका पर कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता। 27 जून को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

बी. शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महा विकास अघाड़ी सरकार के बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को चुनौती दी गई है।

सी. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे समूह द्वारा नामित व्हिप को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने को चुनौती दी गई है

डी. एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका में 03.07.202 और 04.07.2022 को आयोजित राज्य विधानसभा की आगे की कार्यवाही को 'अवैध' के रूप में चुनौती दी गई है

ई. उद्धव खेमे के 14 विधायकों द्वारा नवनिर्वाचित स्पीकर द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ अवैध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिका है

केस : सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 493/2022

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