बलात्कार के कारण महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना हमारे संवैधानिक दर्शन के खिलाफ , सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 25 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि बलात्कार के परिणामस्वरूप किसी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर करना हमारे संवैधानिक दर्शन के खिलाफ है।
यह देखते हुए कि इस तरह की गर्भावस्था से महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पहले गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया था।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ उस पीड़िता की तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता के साथ गुजरात के एक दूरदराज के गांव में एक आदिवासी महिला के साथ शादी के झूठे बहाने के तहत कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। 26 सप्ताह की उम्र में, उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, लेकिन मेडिकल बोर्ड की अनुकूल राय के बावजूद कोई राहत नहीं दी गई। वह अब अपनी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के करीब है, जिसमें 27 सप्ताह और तीन दिन का भ्रूण है।
जस्टिसम भुइयां ने आज कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के खिलाफ है। "आप कैसे अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को कायम रख सकते हैं और बलात्कार पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर कर सकते हैं?"
सुनवाई के दौरान, भारत के सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने एक और उदाहरण याद किया जिसमें एक महिला जो शुरू में अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने पर जोर दे रही थी, उसे बच्चे को जन्म देने के लिए राजी किया गया था, जिसे बाद में गोद दे दिया गया था -
“हमने हाल ही में इस मामले का सामना आया जहां एक लड़की गर्भवती थी। स्थिति अलग थी क्योंकि सहमति से बनाए गए यौन संबंध से गर्भधारण हुआ था। ये तो और भी जघन्य है. एम्स के डॉक्टरों की एक टीम ने कहा कि गर्भधारण की अनुमति होगी, लेकिन सात महीने के भ्रूण के जीवित ना रहने की संभावना 80 प्रतिशत होगी। इस मामले में, अदालत ने मेरी सहकर्मी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध किया कि वह गर्भवती लड़की से मिलें और उसे बच्चे को जन्म देने के लिए सलाह दें, साथ ही उसे आश्वासन दिया गया कि राज्य बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। लड़की सहमत हो गई और सरकार द्वारा उसकी देखभाल की गई जिससे पूरी तरह से गुमनाम रहना सुनिश्चित हुआ। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे तुरंत इस अदालत ने अपने अनुच्छेद 142 क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक बहुत अच्छे परिवार को गोद दे दिया। यह एक सुंदर घटना है जो इस अदालत में पहले भी हो चुकी है। इसीलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिला रहा हूं।”
जस्टिस भुइयां ने कहा, "वह बलात्कार का मामला नहीं था," दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। चूंकि बलात्कार शुरू से ही एक दर्दनाक घटना है, इसलिए बलात्कार पीड़िता को गर्भावस्था जारी रखने के लिए कहना भी आघात को कायम रखना है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पीड़िता बच्चे को अपने साथ रखने के लिए सहमत नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने स्पष्ट किया,
“मैं दोनों स्थितियों की तुलना नहीं कर रहा हूं। यह एक अच्छी बात हुई जो हुई इसीलिए मैंने इसे साझा किया, मैं समझता हूं कि इस मामले में, यह एक जबरन गर्भधारण है न कि स्वैच्छिक।''
जस्टिस नागरत्ना ने कहा:
“भ्रूण को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। यदि यह भ्रूण जीवित रहता है, तो राज्य को सुविधा दें और यह राज्य का बच्चा बन जाएगा। हम इसके लिए आभारी हैं। हमने वैसे भी इसे अपने आदेश में कहा होता।''
कानून अधिकारी ने पीठ को आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता को सरकार द्वारा सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। “मैं इसे व्यक्तिगत रूप से लेता हूं। यदि भ्रूण जीवित रहता है, तो राज्य न केवल एक इनक्यूबेटर प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगा, बल्कि अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड में जो भी आवश्यक होगा, उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेगा।
सॉलिसिटर-जनरल के आश्वासन पर ध्यान देते हुए, जस्टिस भुइयां ने कहा, “आप बाद में इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इस बीच, उसे प्रक्रिया से गुजरने दें।
आदेश में, अदालत ने विवाहेतर गर्भधारण से महिलाओं को होने वाले तनाव और आघात के बारे में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, खासकर बलात्कार के परिणामस्वरूप -
“...अवांछित बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष असफल रहा है। भारतीय समाज में, विवाह संस्था के अंतर्गत, गर्भावस्था न केवल जोड़े के लिए बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों के लिए भी खुशी और उत्सव और बड़ी उम्मीद का कारण है। इसके विपरीत, ज्यादातर मामलों में शादी के बाहर गर्भावस्था हानिकारक होती है, खासकर यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के बाद, और यह तनाव और आघात का कारण है, जो गर्भवती महिला - पीड़ित - दोनों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। किसी महिला पर यौन हमला या यौन शोषण अपने आप में कष्टकारी होता है, और यौन शोषण के परिणामस्वरूप गर्भावस्था, चोट को और बढ़ा देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी गर्भावस्था स्वैच्छिक या सचेतन गर्भावस्था नहीं होती है।”
पीठ ने बलात्कार पीड़िता की याचिका पर तत्काल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को पारित आदेश के बाद एक आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ की भी आलोचना की - लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से। शनिवार की सुनवाई के दौरान पीठ ने 'अभावग्रस्त' मां पर भी निराशा व्यक्त की थी जिसमें हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर विचार किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भपात की तत्काल याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष सुनवाई आयोजित की। याचिकाकर्ता गुजरात के एक दूरदराज के गांव की एक आदिवासी महिला है जिसके साथ शादी के झूठे बहाने के तहत कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। उन्होंने सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 के तहत गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता की गर्भावस्था अब 28 सप्ताह के करीब है। जब वह 26 सप्ताह की गर्भवती थी, तो एक मेडिकल बोर्ड ने उसे गर्भपात प्रक्रिया के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया। बोर्ड का गठन हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किया गया था, जिसने 8 अगस्त को पीड़िता की रिट याचिका पर विचार किया था।
10 अगस्त को, बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट गुजरात हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष रखी, लेकिन अनुकूल राय के बावजूद, जस्टिस समीर जे दवे ने गर्भपात की याचिका पर विचार नहीं किया। अगले दिन यानी 10 अगस्त को पीठ ने रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली और सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी
विशेष बैठक में शीर्ष अदालत की पीठ ने सुनवाई 12 दिन सुनवाई टालने की आलोचना की। पीड़िता की याचिका की तात्कालिकता को स्वीकार करते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “अदालत इसे 23 अगस्त तक कैसे रोक सकती है? तब तक कितने मूल्यवान दिन नष्ट हो चुके होंगे!”
पीठ ने आदेश में अपना असंतोष यह कहते हुए दर्ज किया -
“…आश्चर्यजनक रूप से, गुजरात हाईकोर्ट ने मामले को 12 दिन बाद 23.08.2023 को पोस्ट कर दिया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में हर दिन की देरी महत्वपूर्ण और बहुत अहम है। मौजूदा मामले में, जब याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो वह पहले से ही 26 सप्ताह की गर्भवती थी। इसलिए, हमने पाया है कि 11 अगस्त, जब रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी और आदेश में कहा गया था कि मामला 23 अगस्त तक चलेगा, के बीच मूल्यवान समय नष्ट हो गया है।''
मामले को 23 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश देने के बावजूद, बाद में इसे 17 अगस्त तक घटा दिया गया। उस दिन, याचिका बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दी गई।
खारिज करने का आदेश, जो इस सप्ताहांत तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था, पढ़ें-
“…मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए और भ्रूण की उम्र आज यानी 17 अगस्त को लगभग 27 सप्ताह है, और याचिकाकर्ता-पीड़ित के वकील द्वारा दिए गए बयानों और आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है और वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति को खारिज कर दिया गया है।''
शनिवार को जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेकेट्ररी जनरल को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या आदेश अपलोड किया गया था और क्या हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को याचिका का निपटारा कर दिया था। इतना ही नहीं, पीठ ने नए सिरे से आदेश भी दिया मेडिकल जांच कर रविवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, साथ ही सुनवाई सोमवार 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
गुजरात राज्य की ओर से एडवोकेट स्वाति घिल्डियाल ने नोटिस स्वीकार किया। बहस करने वाले वकील एडवोकेट शशांक सिंह की सहायता एडवोकेट योग्यता झुनझुनवाला ने की।
मामले का विवरण- XYZ बनाम गुजरात राज्य | डायरी नंबर 33790 - 2023