Falcon Invoice Scam : सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों में दर्ज FIR को क्लब करने की याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद तोशनीवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर कई राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें 792 करोड़ रुपये के फाल्कॉम इनवॉइस घोटाले से संबंधित FIR को एक साथ करने की मांग की गई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
तोशनीवाल ने 12 FIR को एक साथ करने और एक ही जगह मुकदमा चलाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तक उनके खिलाफ तेलंगाना में 4, महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 1, राजस्थान में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और पश्चिम बंगाल में 1 FIR दर्ज है।
तोशनीवाल के वकील AoR सैयद शाहिद हुसैन रिजवी ने दलील दी कि संबंधित FIR में पहले से शामिल सभी अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने उनके लिए भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया।
हालांकि, पीठ ने मामले में नोटिस जारी करने पर सहमति जताई। हालांकि, इस समय अंतरिम राहत देने से इनकार किया। हालाँकि, अंतरिम संरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम शुरू होने से ढाई साल पहले मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड से इस्तीफा दिया था। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि किसी भी FIR में उनका नाम नहीं है।
ED के अनुसार, तोशनीवाल मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के गठन के बाद से ही इसके वैधानिक लेखा परीक्षक हैं। ED का आरोप है कि उन्हें 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिज़नेस' के नाम पर मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड में किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन की पूरी जानकारी थी।
अब मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
उन्हें पहले अगस्त में ED ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।
Case Details: SHARAD CHANDRA TOSHNIWAL Versus THE STATE OF TELENGANA AND ORS.| W.P.(Crl.) No. 423/2025