21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ये आवश्यक सामग्री और सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी
Essential Goods & Services Excluded From 21-Days National Lockdown
COVID-19 महामारी के फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।
आदेश के अनुसार,
भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी कार्यालय और उनके स्वायत्त निकाय और निगम बंद रहेंगे, सिवाय रक्षा, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जल, स्वच्छता, पुलिस, होमगार्ड, जेल, आदि)।
नगर निकायों में, केवल स्वच्छता और जल आपूर्ति से संबंधित कर्मचारी कार्य करेंगे। अस्पताल, चिकित्सा प्रतिष्ठान, क्लीनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं और संबद्ध सेवाएं क्रियाशील रहेंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और एम्बुलेंस सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी।
सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
नीचे दी गई सेवाएं/दुकाने बंद से मुक्त रहेंगी।
खाद्य सामग्री, किराने का सामान, सब्जियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फल, डेयरी और दूध उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा बेचने वाली दुकानें।
जिला प्रशासन की सलाह है कि होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए।
बैंक, बीमा कार्यालय, ए.टी.एम. दूरसंचार, इंटरनेट, प्रसारण सेवाएं, आईटी और आईटी सेवाओं (आवश्यक सेवाओं के लिए) और जहां तक संभव हो घर से काम करें।
ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों जैसे आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
बिजली उत्पादन, पारेषण और पीढ़ी इकाइयाँ।
सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार इकाइयाँ। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम।
निजी सुरक्षा सेवाएँ।
सभी परिवहन सेवाएं -एयर, रेल और रोडवेज बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं और फायर, कानून और व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं के परिवहन को छोड़कर अन्य परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।
आवश्यक वस्तुओं के निर्माण को छोड़कर औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, केवल लॉकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्तियों को छोड़कर, और चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों के लोए सेवाएं छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
सभी पूजा स्थल बंद हो गए। बिना अपवाद के किसी भी धार्मिक मण्डली की अनुमति नहीं है।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार के मामले में, 20 से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को अनुमति नहीं दी जाएगी।
सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यों / समारोहों पर रोक होगी।