प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 जमानत याचिकाओं और स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले का खुलासा किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को पूर्ण अदालत के फैसले के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि प्रत्येक पीठ हर दिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सीजेआई ने कहा,
"एक पूर्ण अदालत की बैठक के बाद हमने फैसला किया है कि हर दिन हम हर दिन 10 स्थानांतरण याचिकाएं लेंगे, इसलिए हमारे पास वर्तमान क्षमता के साथ 13 बेंच चल रही हैं, इसलिए हम प्रति दिन 130 मामलों और प्रति सप्ताह 650 मामलों का निपटारा करेंगे तो पांच सप्ताह के अंत में जो हमारे पास शीतकालीन अवकाश से पहले सभी स्थानांतरण याचिकाएं समाप्त हो जाएंगी।"
उन्होंने कहा,
"मैंने यह भी निर्देश दिया है कि हम जमानत मामलों को प्राथमिकता देंगे, इसलिए 10 स्थानांतरण याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मामले आते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। और 10 स्थानांतरण याचिकाएं क्योंकि वे पारिवारिक मामले हैं। इसके बाद 10 जमानत मामले हैं। फिर हम नियमित काम शुरू करेंगे।"